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NPS SCHEME: फायनेंशियल ईयर 31 मार्च को खत्म होने जा रहा है, तो इनकम टैक्सपेयर्स को टैक्स सेविंग ऑप्शन की तलाश जरूर होगी. ऐसे में पेंशन फंड रेगुलेटरी बॉडी (PFRDA) ने कहा कि आपको एनपीएस (NPS) में निवेश करने पर 50,000 रुपये का एक्सक्लूसिव टैक्स डिडक्शन बेनिफिट मिलेगा.
पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) के अनुसार, एनपीएस में निवेश 50,000 रुपये के विशेष अतिरिक्त कर लाभ के साथ अधिक फायदेमंद हो जाता है.
पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) की स्थापना भारत सरकार द्वारा एनपीएस (NPS) और किसी अन्य पेंशन योजना (PENSION SCHEME) को विनियमित करने के लिए की गई है जो किसी अन्य अधिनियम द्वारा विनियमित नहीं है.
You receive exclusive tax deduction benefit of Rs 50,000 by investing in NPS. NPS is effectively EEE.@DFS_India @IncomeTaxIndia #PFRDA #NPS #IncomeTax pic.twitter.com/rUiiRbzDlh
— PFRDA (@PFRDAOfficial) March 23, 2022
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