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NSE SCAM: आनंद सुब्रमण्यम की जमानत याचिका खारिज, 24 फरवरी को CBI ने किया था गिरफ्तार
NSE SCAM: एनएसई घोटाले के आरोपी आनंद सुब्रमण्यम की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है. आनंद सुब्रमण्यम को सीबीआई ने 24 फरवरी को गिरफ्तार किया था.
NSE SCAM: राउज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के पूर्व समूह संचालन अधिकारी आनंद सुब्रमण्यम की जमानत याचिका गुरुवार को खारिज कर दी. इससे पहले 11 मार्च को आनंद की जमानत याचिका पर जस्टिस संजीव अग्रवाल ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था.
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने आनंद की जमानत का विरोध करते हुये दलील दी कि वह जमानत के योग्य नहीं है क्योंकि वह जांच को प्रभावित कर सकता है.
सीबीआई ने कहा , आनंद एक प्रभावशाली व्यक्ति है. वे सोचते हैं कि हिमालय के योगी होने की आड़ में वे छुप जायेंगे लेकिन हमने उन्हें पकड़ लिया है. वे जांच को प्रभावित कर सकते हैं.
गौरतलब है कि आनंद को सीबीआई ने गत 24 फरवरी को गिरफ्तार किया था. वह नौ मार्च तक सीबीआई की हिरासत में था और उसके बाद से वह न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद है.
सीबीआई ने इस मामले में एनएसई की पूर्व प्रमुख चित्रा रामकृष्णा को भी गत छह मार्च को गिरफ्तार किया था.
सीबीआई अभी इस मामले की जांच कर रही है.
(IANS)
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