Old vs new current income tax slabs: पुराना बनाम नया मौजूदा इनकम टैक्स स्लैब पर एक नजर

Old vs new current income tax slabs: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को संसद में बजट पेश करेंगी. सैलरीड क्लास के लोगों को इस बार वित्तमंत्री से बड़ी आश है. वेतनभोगी वर्ग को पिछले बजट में निराशा हाथ लगी थी.

Updated: January 31, 2023 3:24 PM IST

By India.com Hindi News Desk | Edited by Manoj Yadav

Long term capital gains Tax.
Long term capital gains Tax.

Old vs new current income tax slabs: जब बजट की बात आती है, तो वेतनभोगी वर्ग केवल आयकर छूट की उम्मीद करता है. वेतनभोगी वर्ग के लिए बीता बजट काफी निराशाजनक था. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 के लिए आयकर स्लैब में किसी भी बदलाव की घोषणा नहीं की. आयकर स्लैब 2014 से नहीं बदले गए हैं. मूल व्यक्तिगत कर छूट की सीमा को अंतिम बार 2014 में संशोधित किया गया था. एफएम सीतारमण ने बजट 2020 पेश करते हुए एक नई कर व्यवस्था पेश की. हालांकि, करदाताओं के लिए नई कर व्यवस्था वैकल्पिक है.

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नया टैक्स स्लैब

  • 2.5 तक की आय दोनों व्यवस्थाओं के तहत कराधान से मुक्त है.
  • 2.5 से 5 लाख के बीच की आय पर पुरानी और साथ ही नई कर व्यवस्था के तहत 5 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाता है.
  • 5 लाख से 7.5 लाख तक की व्यक्तिगत आय पर नए शासन के तहत 10 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाता है
  • 7.5 लाख से 10 लाख के बीच की आय पर नए के तहत 15 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाता है.

10 लाख रुपये से ऊपर के तीन स्लैब हैं

  • 10 लाख और 12.5 लाख के बीच की व्यक्तिगत आय पर नई व्यवस्था के तहत 20 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाता है.
  • 12.5 लाख से 15 लाख तक की आय पर 25 प्रतिशत कर लगाया जाता है
  • 15 लाख रुपये से ऊपर की आय पर 30 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाता है.

पुराना टैक्स स्लैब

  • 2.5 लाख तक की आय दोनों व्यवस्थाओं के तहत कराधान से मुक्त है.
  • 2.5 से 5 लाख के बीच की आय पर पुरानी और साथ ही नई कर व्यवस्था के तहत 5 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाता है.
  • पुरानी व्‍यवस्‍था के तहत 5 लाख रुपये से 7.5 लाख रुपये तक की व्‍यक्तिगत आय पर 15 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाता है.
  • 7.5 लाख से 10 लाख के बीच की आय पर पुरानी व्यवस्था में 20 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाता है
  • पुरानी व्यवस्था के तहत 10 लाख रुपये से ऊपर की व्यक्तिगत आय पर 30 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाता है.
  • 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2023-23 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया जाएगा और बजट भाषण सुबह 11 बजे शुरू होने वाला है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के केंद्रीय बजट 2023 से वेतनभोगी वर्ग की उम्मीदों में स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ोतरी, 80सी छूट में बढ़ोतरी, टैक्स स्लैब दरों में बदलाव शामिल हैं.

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Published Date: January 31, 2023 10:53 AM IST

Updated Date: January 31, 2023 3:24 PM IST