Order Order: लंच है बाद में आना, बैंक अधिकारी ये कहकर आपको टाल नहीं सकते, ऐसे करें शिकायत!

Customer Banking Rights: अगर कोई कर्मचारी काम करने से मना करे या फिर घंटों तक इंतजार करवाए तो इसकी शिकायत आप बैंक में रखे शिकायत रजिस्टर्ड में ​लिखकर कर सकते हैं.

Published date india.com Updated: March 6, 2024 1:24 PM IST

Customer Banking Rights:  मोहन सोमवार दोपहर 1 बजे बैंक में पैसे जमा कराने गया. बैंक अधिकारी ने ये कहते हुए पैसे जमा करने से मना कर दिया कि अभी लंच ब्रेक है. बाद में आना. ऐसा अकेले मोहन के साथ नहीं होता. हजारों-लाखों बैंक कस्टमर को इस परेशानी का सामना करना पड़ता है. बैंक अधिकारी कई बार लंच कहकर अपने काम को टाल देते हैं और घंटों तक ब्रेक पर रहते हैं. मगर बैंक अधिकारी ऐसा नहीं कर सकते हैं. अगर आपको बैंकों के इन अधिकारों के बारे में पता होगा तो आप अपना काम आसानी से पूरा कर सकते हैं और अगर कोई बैंक अधिकारी ये काम करने से इनकार करता है तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं. आइए जानते हैं बैंक कस्टमर के क्या अधिकार हैं.

हम आपके सवालों के जवाब दें, उससे पहले बैंक कस्टमर को मिले अधिकारों के बारे में बता दें. आपको ये पता होना चाहिए कि बैंक अधिकारी कस्टमर से अभद्र व्यवहार, मारपीट, जेंडर, धर्म और उम्र पर कमेंट नहीं कर सकते हैं. डरा धमकाकर किसी कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर नहीं करवा सकते हैं. किसी स्कीम में बेवकूफ बनाकर निवेश नहीं करा सकते हैं. किसी दूसरे के साथ कस्टमर की पर्सनल डिटेल्स नहीं शेयर कर सकते. साथ ही कस्टमर को उसके बैंक अकाउंट से जुड़ी जानकारी देने से मना नहीं कर सकते. चेक कलेक्शन में देरी होती है तो कस्टमर को बैंक से मुआवजा पाने का अधिकार है. कस्टमर के अकाउंट से हुए अनऑथराइज्ड ट्रांजेक्शन के लिए बैंक अपने कस्टमर को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता.

क्या बैंक अधिकारी लंच टाइम बोलकर काम बंद कर सकते हैं?

पांच साल पहले की बात है. एक RTI एक्टिविस्ट ने बैंकों से जुड़ी क्वेरी को लेकर आरबीआई से कुछ सवालों के जवाब मांगे थे. RBI ने जवाब में कहा था कि बैंक कर्मचारी एकसाथ लंच पर नहीं जा सकते हैं. कर्मचारी एक एक करके लंच पर जाएं. इस दौरान नॉर्मल ट्रांजेक्शन चलते रहना चाहिए.सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बिना लंच ब्रेक के सेवाएं देना बैंकों से अपेक्षित है. और एक बात. अधिकतर पब्लिक सेक्टर के बैंकों में लंच टाइम का बोर्ड लगा दिया जाता है. लंच के नाम पर कस्टमर घंटों इंतजार करते हैं. जबकि नियमों के मुताबिक ऐसा नहीं किया जा सकता. यानी लंच ब्रेक मे बैंक गेट बंद नहीं कर सकते और कस्टमर्स को बाहर इंतजार करने का नहीं कह सकते. साथ ही काउंटर पर कस्टमर्स को अटेंड करने के लिए हमेशा कोई न कोई होना चाहिए.

अगर कोई अधिकारी लंच ब्रेक बोलकर काम करने से मना करे तो कहां शिकायत करें?

अगर कोई कर्मचारी काम करने से मना करे या फिर घंटों तक इंतजार करवाए तो इसकी शिकायत आप बैंक में रखे शिकायत रजिस्टर्ड में ​लिखकर कर सकते हैं. अगर कोई एक्शन नहीं लिया जाता तो बैंक मैंनेजर से शिकायत कर सकते हैं. आप भारतीय रिजर्व बैंक, लोकपाल या उपभोक्ता फोरम में शिकायत कर सकते हैं. साथ ही आप RBI की वेबसाइट cms.rbi.org.in पर या ईमेल भेजकर और टोल फ्री नंबर 14448 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इसके अलावा आप बैंक के टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं.

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