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PAN, Aadhaar and Voter ID Card: किसी की मौत के बाद क्या करें पैन, आधार और वोटर आईडी कार्ड?

PAN, Aadhaar and Voter ID Card: किसी की मौत हो जाने पर पैन और वोटर आईडी कार्ड तो कैंसिल करा दिए जाते हैं, लेकिन, आधार कार्ड के लिए अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है. लेकिन पीड़ित परिवार के सदस्य को इसकी सूचना विभाग में देनी चाहिए.

Published: June 14, 2021 12:37 PM IST

By India.com Hindi News Desk

Link your PAN Card with Aadhaar before March 31.
(FILE PHOTO)

PAN, Aadhaar and Voter ID Card: पैन, आधार और वोटर आईडी कार्ड ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं जो आजकल सबके लिए इंपॉर्टेंट माने जाते हैं. ये दस्तावेज न केवल सरकारी पहचान पत्र के तौर पर माने जाते हैं, बल्कि इनके बिना कोई भी महत्वपूर्ण कामकाज नहीं हो पाता है. लेकिन क्या आपको इसके बारे में कोई जानकारी है कि अगर किसी की मौत हो जाए तो इन दस्तावेजों को क्या करना चाहिए? क्या ये दस्तावेज स्वयं निरस्त हो जाते हैं या जो नॉमिनी होता है उसे जाकर कैंसिल कराना पड़ता है. अगर ऐसा नहीं होता है तो इन दस्तावेजों का क्या करना चाहिए?

दरअसल, इन दस्तावेजों को सरकारी पहचान पत्र के तौर पर माना जाता है. खासकरके, आधार कार्ड तो सभी सरकारी योजनाओं से जुड़ा होता है. ऐसी स्थिति में अगर किसी की मौत हो जाती है तो यह जानना जरूरी कि उसको किसी सरकारी योजना का लाभ तो नहीं मिल रहा है. ऐसे में पीड़ित परिवार की यह जिम्मेदारी बनती है कि कहीं उस अमुक व्यक्ति के आधार कार्ड का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है.

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वोटर आईडी कार्ड कर दिया जाता है कैंसिल

वोटर आईडी कार्ड को वोटिंग के अलावा एक पहचान पत्र के तौर पर प्रयोग किया जाता है. किसी की मौत हो जाने पर परिवार के किसी व्यक्ति चुनाव आयोग के दफ्तर जाकर उसे निरस्त करा देना चाहिए. जिसके लिए एक फॉर्म भरना होता है. अपने साथ उस व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र लेकर जाना चाहिए.

पैन कार्ड के लिए क्या है प्रक्रिया?

चूंकि पैन कार्ड आपके खाते से जुड़ा होता है. ऐसे में अगर किसी की मौत हो जाती है तो पीड़ित परिवार के किसी शख्स को इनकम टैक्स विभाग से संपर्क करके पैन कार्ड सरेंडर कर देना चाहिए. सरेंडर करने से पहले यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पहले सभी खाते बंद कर दिए गए हों. अगर आपके परिवार के किसी सदस्य की मौत हो गई है तो आपको यह काम अवश्य करना चाहिए.

आधार कार्ड कैंसिल करने की नहीं है कोई प्रक्रिया

जानकारों के मुताबिक, पीड़ित परिवार की यह जिम्मेदारी होती है कि कहीं मृत व्यक्ति के आधार कार्ड का दुरुपयोग तो नहीं किया जा रहा है. टैक्स एक्सपर्ट के मुताबिक, अभी तक यूआईएडीएआई ने ऐसा कोई नियम नहीं बनाया है कि किसी की मौत हो जाने पर आधार कार्ड निरस्त किया जाना चाहिए. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी की मौत के बाद उसके डेटा को अपडेट नहीं किया जा सकता है. ऐसे में अगर किसी सरकारी स्कीम से उस शख्स का आधार नंबर जुड़ा हुआ है तो उसके बारे में तत्काल सूचना संबंधित विभाग को जरूर दिया जाना चाहिए.

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