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PAN Aadhaar Link: 31 मार्च से पहले पैन को आधार से करा लें लिंक, नहीं तो देना पड़ेगा जुर्माना
PAN Aadhaar Link: 1,000 रुपये शुल्क देकर 31 मार्च तक पैन को आधार से लिंक करा लें. वर्ना आपको और अधिक जुर्माना देना पड़ेगा. साथ ही आर्थिक काम पूरा करने के लिए दिक्कतों का सामना करना होगा.
PAN Aadhaar Linking Last Date: अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो 31 मार्च 2023 से पहले इसे करवा लें, नहीं तो आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा. जिससे आपको आर्थिक कार्यों में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा.
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बता दें, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) 30 जून 2022 से पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने पर 1000 रुपये लेट फीस ले रहा है.
आइए जानते हैं कि पैन को आधार से लिंक करने की पूरी प्रक्रिया क्या है?
पैन कार्ड डिएक्टिवेट होने के बाद देनी होगी पेनाल्टी
अगर आपका पैन आधार से लिंक नहीं है तो आप इसे तुरंत करवा लें, क्योंकि पैन कार्ड डिएक्टिवेट होने के बाद अगर कोई व्यक्ति इसका इस्तेमाल करता है तो उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है. इनकम टैक्स के सेक्शन 272बी के तहत आप पर 10,000 हजार का जुर्माना लगाया जा सकता है.
1,000 रुपये फीस जमा करके 31 मार्च तक करा सकते हैं लिंक
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) 30 जून, 2022 से पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने के लिए 1,000 रुपये का विलंब शुल्क ले रहा है. फिलहाल 31 मार्च तक आप 1,000 रुपये का जुर्माना देकर पैन को आधार से लिंक करा सकते हैं.
पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की पूरी प्रक्रिया
- सबसे पहले इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.incometax.gov.in पर लॉग इन करना होगा.
- इसके बाद क्विक लिंक्स सेक्शन में जाकर लिंक आधार पर क्लिक करें.
- अब आपकी स्क्रीन पर एक नया विंडो खुलेगा. जिसमें अपना पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर भरें.
- अब I Validate My Adhaar Details के विकल्प को चुनें.
- इसके बाद आपके मोबाइल पर ओटीपी जाएगा. इसे भरें और वैलिडेट सेक्शन पर क्लिक करें.
- यहां जुर्माना भरने के बाद आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा.
कैसे चेक करें पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है या नहीं?
- इसके लिए आप यूआईडीएआई की वेबसाइट https://uidai.gov.in/ पर जाएं.
- यहां “आधार सेवाएं” मेनू से “आधार लिंकिंग स्थिति” चुनें.
- अब अपना 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें और “स्थिति प्राप्त करें” बटन पर क्लिक करें.
- आपको कैप्चा कोड के साथ अपना पैन कार्ड नंबर डालना होगा.
- इसके बाद “गेट लिंकिंग स्टेटस” पर क्लिक करें.
- अब आप स्क्रीन पर देखेंगे कि आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं.
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