
मैच्योरिटी से पहले पीपीएफ खाते से की जा सकती है आंशिक निकासी, जानें - क्या है प्रक्रिया?
PPF Partial Withdrawal: मैच्योरिटी से पहले पीपीएफ खाते से आंशिक निकासी की जा सकती है. यूं तो पीपीएफ की तय समय सीमा 15 साल है. लेकिन कुछ जरूरी जरूरतों को पूरा करने के लिए पहले भी आंशिक निकासी की जा सकती है. लेकिन यह खाता खोलने के 6ठें साल के बाद ही संभव है.

PPF Partial Withdrawal: वेतनभोगियों के लिए सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) की बचत उनकी सबसे बड़ी सुरक्षा है, जिसे वे सेवा में नहीं होने पर वापस ले सकते हैं. पीपीएफ नागरिकों के लिए केंद्र सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना है, जहां वे अपनी सेवानिवृत्ति बचत के लिए निवेश कर सकते हैं.
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पीपीएफ योजना की परिपक्वता अवधि 15 वर्ष है, जिसके बाद पूरी राशि निकालने की अनुमति है. हालांकि, कुछ परिस्थितियों में, सेवानिवृत्ति कोष को समय से पहले भी निकाला जा सकता है. खाता परिपक्व होने से पहले आंशिक निकासी की अनुमति है, लेकिन खाता खोलने से छठे वित्तीय वर्ष के बाद. लेकिन यह कुछ खास परिस्थितियों में ही किया जा सकता है.
पीपीएफ योजना के बारे में
- छोटी बचत योजनाओं का हिस्सा पीपीएफ वर्तमान में 7.1% प्रति वर्ष की ब्याज दर प्रदान करता है. तिमाही आधार पर दर की समीक्षा की जाती है.
- इस योजना के तहत एक निवेशक कम से कम 500 रुपये और अधिकतम 1,50,000 रुपये प्रति वर्ष तक निवेश कर सकता है.
- लोक भविष्य निधि योजना की मूल अवधि 15 वर्ष है, जिसके बाद राशि परिपक्व हो जाती है और इसे पूरी तरह से निकाला जा सकता है.
- 15 वर्ष पूर्ण होने के बाद, अभिदाता द्वारा आवेदन करने पर, इसे प्रत्येक पांच वर्ष के एक या अधिक ब्लॉकों के लिए बढ़ाया जा सकता है.
- खाते की उम्र और निर्दिष्ट तिथियों के अनुसार शेष राशि के आधार पर ऋण और निकासी की भी अनुमति है.
- योजना के तहत निवेश करने पर भी आयकर का लाभ उठाया जा सकता है. यह जोखिम मुक्त है, क्योंकि यह सरकार द्वारा समर्थित है.
आंशिक/समयपूर्व पीपीएफ निकासी
- खाता खोलने के बाद पीपीएफ खाते से छठे वित्तीय वर्ष से आंशिक निकासी की जा सकती है.
- उदाहरण के लिए, यदि खाता 1 फरवरी, 2020 को खोला गया था, तो वित्तीय वर्ष 2025-26 के बाद से निकासी की जा सकती है.
- पीपीएफ खाते से आंशिक/समयपूर्व निकासी पर कोई कर नहीं है. प्रति वित्तीय वर्ष केवल एक आंशिक निकासी की अनुमति है.
मैच्योरिटी से पहले कितना पैसा निकाल सकते हैं?
- प्रति वित्तीय वर्ष में निकाली जा सकने वाली अधिकतम राशि निम्न में से कम है:
- चालू वर्ष से पहले, वित्तीय वर्ष के अंत में खाते की शेष राशि का 50%, या
- चालू वर्ष से पहले के चौथे वित्तीय वर्ष के अंत में खाते की शेष राशि का 50%.
पीपीएफ आंशिक निकासी प्रक्रिया
अपने बैंक की वेबसाइट से ऑनलाइन पीपीएफ निकासी फॉर्म (फॉर्म सी) डाउनलोड करें या आप इसे बैंक शाखा से प्राप्त कर सकते हैं. पीपीएफ निकासी फॉर्म के तीन खंड हैं जिन्हें आपको भरना होगा.
डिक्लेरेशन सेक्शन:
यहां आपको अपना पीपीएफ अकाउंट नंबर और वह रकम देनी होगी, जिसे आप निकालना चाहते हैं. इसके अलावा, आपको यह निर्दिष्ट करने की आवश्यकता है कि खाता कितने वर्षों से सक्रिय है
कार्यालय-उपयोग अनुभाग:
यहां, आपको खाता खोलने की तिथि, वर्तमान कुल शेष राशि, पिछली निकासी की तिथि (यदि कोई हो), खाते से की गई कुल निकासी आदि जैसे विवरण भरने होंगे.
बैंक विवरण अनुभाग:
- बैंक खाता संख्या और खाते के अन्य आवश्यक विवरण जिसमें निकाली गई राशि जमा की जानी चाहिए
- फॉर्म सी के साथ पीपीएफ पासबुक की एक प्रति संलग्न करें.
- इसे अपनी संबंधित बैंक शाखा में जमा करें.
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