Passport बनवाने वालों के लिए बड़ा अपडेट, अब इस नियम में हो गया बदलाव- जानिये डिटेल

केंद्र सरकार ने पासपोर्ट नियमों (Passport Rules 2025) में बड़ा बदलाव किया है. अब 1 अक्टूबर 2023 या उसके बाद जन्मे बच्चों के पासपोर्ट के लिए बर्थ सर्टिफिकेट (Birth Certificate) देना पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया गया है. वहीं, पुराने बर्थ डेट वालें आवेदकों के पास अभी भी दूसरे डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल करने का ऑप्शन मौजूद है. आइये जानते हैं इस बारे में विस्तार से...

Published date india.com Published: March 9, 2026 4:20 PM IST
Passport rules changed
केंद्र सरकार ने पासपोर्ट नियमों (Passport Rules 2025) में बड़ा बदलाव किया है.

Birth Certificate Mandatory for Passport: अगर आप या आपके परिवार में कोई पासपोर्ट बनवाने की सोच रहा है, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. सरकार ने पासपोर्ट बनवाने के प्रोसेस को और ज्यादा स्टैंडर्ड और डिजिटल बनाने के लिए नियमों में कुछ बड़े बदलाव किए हैं. खासकर नए आवेदकों के लिए अब कागजी कार्रवाई पहले से थोड़ी अलग होगी. आइए जानते हैं कि इस नए Passport Amendment Rules 2025′ में आपके लिए क्या-क्या बदला है.

पासपोर्ट रूल्स में हुआ बड़ा बदलाव

केंद्र सरकार ने हाल ही में पासपोर्ट नियम 1980 में कुछ जरूरी अपडेट्स किए हैं, जिन्हें पासपोर्ट संशोधन रूल्स, 2025 (Passport Amendment Rules 2025) कहा जा रहा है. इस नए नोटिफिकेशन के बाद अब जन्मतिथि (Date of Birth) के प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल होने वाले डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बदल गई है. सरकार का मकसद पूरे देश में वेरिफिकेशन के प्रोसेस को एक जैसा और पारदर्शी बनाना है, ताकि फर्जी डाक्यूमेंट्स के जरिए पासपोर्ट बनवाने वालों पर लगाम कसी जा सके.

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बर्थ सर्टिफिकेट Compulsory

अगर आपके घर में किसी बच्चे का जन्म 1 अक्टूबर 2023 को या उसके बाद हुआ है, तो उसका पासपोर्ट बनवाने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट (Birth Certificate) सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट होगा. नए नियमों के मुताबिक, इस कैटेगरी के आवेदकों के लिए जन्म प्रमाण पत्र ही जन्मतिथि का इकलौता कानूनी सबूत माना जाएगा. यह सर्टिफिकेट नगर निगम या किसी अधिकृत सरकारी विभाग से जारी होना चाहिए. अब इस उम्र के बच्चों के लिए कोई दूसरा डॉक्यूमेंट DOB प्रूफ के तौर पर मान्य नहीं होगा.

पुराने आवेदकों को रियायतें

जिन लोगों का जन्म 1 अक्टूबर 2023 से पहले हुआ है, उन्हें इस नए नियम से घबराने की जरूरत नहीं है. उनके लिए पुराने नियम ही लागू रहेंगे, यानी उनके पास अभी भी कई ऑप्शन मौजूद हैं. वे अपनी जन्मतिथि साबित करने के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी या स्कूल का सर्टिफिकेट इस्तेमाल कर सकते हैं.

आवेदन से पहले इन बातों का रखें ध्यान

पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSK) जाने से पहले यह पक्का कर लें कि आपके पास सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उनकी फोटोकॉपी मौजूद हो. खासकर बच्चों के मामले में बर्थ सर्टिफिकेट और माता-पिता के आधार कार्ड में नाम की स्पेलिंग का मिलान जरूर कर लें. जरा सी भी गलती आपके आवेदन को रिजेक्ट करा सकती है. अब सरकारी पोर्टल पर भी नए नियमों के हिसाब से फॉर्म अपडेट कर दिए गए हैं, इसलिए ऑनलाइन अप्लाई करते समय लेटेस्ट गाइडलाइंस को जरूर फॉलो करें.

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