ब्रांडेड हैंडबैग, घड़ी या जूते का करते हैं इस्तेमाल? अब देना होगा ये नया टैक्स, यहां देखिए पूरी लिस्ट

अगर आप 10 लाख रुपये से ज्यादा प्राइस वाले ब्रांडेड हैंडबैग, घड़ी, जूते या स्पोर्ट्स वियर खरीदते हैं, तो अब आपको ऐसे लग्जरी आइटम पर 1% TCS (टैक्स कलेक्टेड एड सोर्स) देना होगा.नया नियम 22 अप्रैल 2025 से लागू हो गया है.

Published date india.com Published: April 24, 2025 12:57 PM IST
ब्रांडेड हैंडबैग, घड़ी या जूते का करते हैं इस्तेमाल? अब देना होगा ये नया टैक्स, यहां देखिए पूरी लिस्ट
लग्जरी सामानों की बिक्री करने वाले दुकानदार या कंपनियों को बिक्री के वक्त ही 1% TCS टैक्स काटना होगा.

अगर आप मंहगे पर्स, हैंडबैग, सन ग्लासेस, लग्जरी एंटीक आर्टपीस या जूते के शॉकिन हैं. अक्सर इन्हें परजेस करते हैं, तो आपको ऐसे आइटम पर एक नया टैक्स देना पड़ेगा.सरकार के नए नियम के मुताबिक, 10 लाख रुपये से ज्यादा के लग्जरी आइटम पर 1 पर्सेंट TCS टैक्स वसूला जाएगा.नया नियम 22 अप्रैल 2025 से लागू हो गया है.

TCS का मतलब टैक्स कलेक्शन ऐट सोर्स होता है. TCS का पेमेंट सेलर, डीलर, वेंडर या शॉपकीपर की तरफ से किया जाता है. इस टैक्स को वसूलने के बाद इसे डिपॉजिट करने का काम सेलर या दुकानदार का ही होगा. इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 206C के तहत इसे कंट्रोल किया जाएगा.

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) के मुताबिक, सरकार ने हाई-वैल्‍यू शॉपिंग पर नजर रखने और 10 लाख रुपये से ज्यादा के ट्रांजैक्शन को इनकम टैक्‍स रिटर्न (ITR) में दर्ज कराने के लिए ये फैसला लिया है. इसके लिए TCS टैक्स को लागू किया गया है.

कब हुआ था ऐलान?
मोदी सरकार के तीसरे टर्म के पहले फुल बजट में इसका ऐलान हुआ था. मोदी सरकार ने पिछले साल लोकसभा चुनाव के कारण 1 फरवरी सप्लीमेंट्री बजट पेश किया था.सरकार बनने के बाद 23 जुलाई 2024 में संसद में पूर्ण बजट रखा गया था. इस दौरान लग्जरी सामानों की बिक्री पर TCS लगाने का ऐलान किया गया था. इस फैसले को 1 जनवरी 2025 से लागू होना था. लेकिन अब सरकार ने 22 अप्रैल 2025 से इसे लागू किया है.

इन लग्जरी आइटम पर लगेगा TCS
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ लग्जरी आइटम की एक लिस्ट जारी की है. नीचे दिए गए सामानों की कीमत अगर 10 लाख रुपये से ज्यादा होगी, तो इनपर TCS लगेगा:-

  • घड़ियां
  • पेंटिंग्स
  • मूर्तियां
  • एंटीक आइटम
  • पुराने सिक्के
  • पोस्टल स्टैंप
  • यॉट
  • हेलिकॉप्टर
  • लग्जरी हैंडबैग
  • सनग्लासेज
  • महंगे जूते
  • स्पोर्ट्स वियर
  • स्पोर्ट्स इक्विपमेंट
  • होम थिएटर सिस्टम
  • रेस क्लबों में होर्स रेसिंग के लिए होर्स और पोलो के लिए होर्स

कैसे कटेगा TCS?
इन लग्जरी सामानों की बिक्री करने वाले दुकानदार या कंपनियों को बिक्री के वक्त ही 1% TCS टैक्स काटना होगा. अगर आपके खरीदे गए सामान की कीमत 10 लाख रुपये से ज्यादा है, तो आपको पूरे अमाउंट पर टैक्स देना पड़ेगा. मान लीजिए, आपने एक ब्रांडेड घड़ी खरीदी. इसकी कीमत 11 लाख रुपये है. ऐसे में आपको इस अमाउंट का 1% यानी 11000 रुपये TCS के रूप में देना पड़ेगा.

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