ईडीएलआई योजना के तहत PF खाताधारकों को मिलेगा 7 लाख रुपये का लाभ, जानिए- क्या है EPFO का ताजा अपडेट?

EPFO Latest Update: ईडीएलआई योजना के तहत PF खाताधारकों को 7 लाख रुपये का लाभ दिया जाता है. इसके लिए कर्मचारियों को अलग से कोई भुगतान नहीं करना पड़ता है. बल्कि केवल ई- नॉमिनेशन करके इस सुविधा का लाभ लिया जा सकता है. ई-नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू की गई है. कर्मचारी के असामयिक निधन पर नॉमिनी को सात लाख रुपये क्लेम करने पर दिए जाते हैं.

Published date india.com Updated: July 6, 2022 2:57 PM IST
ईडीएलआई योजना के तहत PF खाताधारकों को मिलेगा 7 लाख रुपये का लाभ, जानिए- क्या है EPFO का ताजा अपडेट?

EPFO Latest Update: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में पीएफ खाताधारकों को 7 लाख रुपये का बीमा कवर मिलता है. इसके लिए कर्मचारियों को कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं करना पड़ता है. इसका लाभ कर्मचारी के परिवार को तब मिलता है, जब कर्मचारी की असामयिक मौत हो जाती है.

अगर आपका भी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में पीएफ खाता है तो आपको बिना कुछ किए ही 7 लाख रुपये का फायदा उठा सकते हैं. दरअसल, EPFO ​​सब्सक्राइबर्स को एम्प्लॉई डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम (EDLI) के तहत इंश्योरेंस कवर की सुविधा मिलती है. इस योजना में नामांकित व्यक्ति को अधिकतम 7 लाख रुपये का बीमा कवर दिया जाता है. निजी कंपनियों में काम करने वाले लोगों को भी 7 लाख रुपये तक के बीमा कवर का मुफ्त लाभ मिलता है.

जानें- किन परिस्थितियों में मिलते हैं 7 लाख रुपये?

बीमारी, दुर्घटना या कर्मचारी की असामयिक मृत्यु के मामले में ईपीएफओ सदस्य द्वारा नामांकित व्यक्ति की ओर से ईडीएलआई योजना का दावा किया जा सकता है. अब यह कवर उन कर्मचारियों के पीड़ित परिवार के लिए भी उपलब्ध है, जिन्होंने मृत्यु से ठीक पहले 12 महीने के भीतर एक से अधिक प्रतिष्ठानों में काम किया है.

कर्मचारियों को नहीं करना पड़ता है कोई अतिरिक्त भुगतान

कर्मचारी को योजना के तहत कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं करना पड़ता है. यदि योजना के तहत नामांकन नहीं होता है, तो मृतक कर्मचारी की पत्नी, अविवाहित पुत्रियों और नाबालिग पुत्रों को लाभार्थी माना जाएगा. यदि दावेदार नाबालिग (18 वर्ष से कम) है, तो उसका अभिभावक उसकी ओर से दावा कर सकता है.

ये दस्तावेज हैं जरूरी

भविष्य निधि खाते से पैसे निकालने के लिए नियोक्ता के पास जमा किए जाने वाले फॉर्म के साथ बीमा कवर का फॉर्म-5 आईएफ भी जमा करना होगा. नियोक्ता इस फॉर्म को सत्यापित करेगा. यदि नियोक्ता उपलब्ध नहीं है, तो फॉर्म को किसी भी राजपत्रित अधिकारी, मजिस्ट्रेट, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष, अध्यक्ष/सचिव/नगर पालिका या जिला स्थानीय बोर्ड के सदस्य, पोस्टमास्टर या सब पोस्टमास्टर द्वारा सत्यापित किया जा सकता है.

ई-नॉमिनेशन की सुविधा भी शुरू

EPFO ने अब नॉमिनी की जानकारी देने के लिए ई-नॉमिनेशन की सुविधा शुरू की है, जो लोग इसमें नामांकित नहीं हैं, उन्हें मौका दिया जा रहा है. इसके बाद नॉमिनी का नाम, जन्म तिथि जैसी जानकारी ऑनलाइन अपडेट की जाएगी.

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