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PM Kisan Samman Scheme: अब इन लोगों को नहीं मिलेगा पीएम किसान सम्मान का फायदा, महामारी के दौरान ट्रांसफर की गई 1 लाख करोड़ से ज्यादा रकम
PM Kisan Samman Scheme: पीेएम किसान सम्मान का लाभ लेने वाले किसानों की जांच के बाद या पहले से ही यह तय किया गया है कि इन लोगों को इस स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा.
PM Kisan Samman Scheme: छोटे और मध्यम किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) शुरू की गई है. इस योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या 12 करोड़ से अधिक हो गई है. बता दें, इस योजना के तहत अब तक किसानों को 1 लाख 60 करोड़ रुपये से अधिक की राशि दी जा चुकी है. इसमें छोटे किसानों को महामारी के दौरान 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि दी गई है.
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अकेले कोरोना महामारी के दौरान 2 करोड़ से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं और इनमें से अधिकांश कार्ड छोटे किसानों को मिले हैं. इससे किसानों को देश में आने वाली खेती और कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर से फायदा होगा. फूड पार्क, किसान रेल और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड उनकी मदद करेंगे. खास बात यह है कि पिछले सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए 6 हजार से ज्यादा प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिल चुकी है.
अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों पर करें कॉल
इस योजना के माध्यम से राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है. लेकिन सभी को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाता है. किसान पीएम किसान के ऑनलाइन पोर्टल www.pmkisan.gov.in या मोबाइल ऐप के जरिए अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं. वहीं किसी भी तरह की जानकारी के लिए पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर 155261/011-24300606 पर भी कॉल किया जा सकता है.
जानिए- किसे नहीं मिलेगा इस योजना का लाभ
इस श्रेणी में आने वाले किसान पीएम-किसान योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं.
- सभी संस्थागत भूमि धारकों के मालिक
- उन किसानों के परिवार जिनके एक या अधिक सदस्य इस श्रेणी में आते हैं
- संवैधानिक पद धारण करना या धारण करना
- पूर्व और वर्तमान मंत्री, राज्य मंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद के पूर्व या वर्तमान सदस्य. नगर निगम के पूर्व या वर्तमान सदस्य. वहीं, जिला पंचायत के सदस्य चाहे वे पद पर हों या पहले रहे हों, इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
- राज्य या केंद्र सरकार के कर्मचारी या सेवानिवृत्त कर्मचारी, मंत्रालयों के कर्मचारी, या इसके क्षेत्र या इकाइयों के कर्मचारी, राज्य के सार्वजनिक उपक्रम (सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम) या इससे जुड़े कर्मचारी भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं. सरकार के स्वायत्त निकायों, स्थानीय निकायों के कर्मचारी भी इसका लाभ नहीं उठा सकते हैं. वहीं मल्टी टास्किंग स्टाफ, क्लास एलवी के कर्मचारी या ग्रुप डी के कर्मचारी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.
- सभी सुपर एन्युलेटेड, सेवानिवृत्त पेंशनभोगी जिनकी मासिक पेंशन 10,000 रुपये या उससे अधिक है. वहीं, मल्टी टास्किंग और ग्रुप डी के कर्मचारियों को इस सूची में शामिल नहीं किया गया है.
- ऐसे सभी लोग जिन्होंने पिछले आकलन वर्ष में आयकर का भुगतान किया है.
- कुछ पेशे जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट जो पेशेवर निकाय और अभ्यास के साथ पंजीकृत हैं.
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