
PMSBY: महज 12 रुपये में पाएं एक साल का बीमा, जानिए- क्या है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जिसके कई फायदे हैं
PMSBY: प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत पंजीकरण करने के लिए, खाताधारक को अपने बैंक की इंटरनेट बैंकिंग सुविधा में लॉगिन करना होगा जहां उसका बचत खाता है. एक व्यक्ति केवल एक बैंक खाते के माध्यम से पीएम सुरक्षा बीमा योजना का लाभ उठा सकता है.

Pradhanmantri Suraksha Bima Yojana: इन दिनों बीमा लेना कोई आसान काम नहीं रह गया है. इसमें आपको सालाना हजारों रुपये खर्च करने पड़ते हैं. दुर्घटना की स्थिति में दुर्घटना बीमा बहुत उपयोगी होता है, लेकिन निजी कंपनियों में इसकी प्रीमियम दरें बहुत अधिक होती हैं. ऐसे में आम जनता के लिए एक्सीडेंटल कवरेज के साथ बीमा कराना आसान नहीं रहा है. हालांकि, देश के लोगों की इस समस्या को हल करने के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक ऐसी योजना है जो केवल 12 रुपये प्रति वर्ष के खर्च पर दुर्घटना बीमा या दुर्घटना कवरेज प्रदान कर सकती है.
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कब शुरू हुई योजना और क्या है मकसद
प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना की घोषणा तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने वार्षिक बजट 2015-16 में 28 फरवरी, 2015 को की थी. इस योजना का उद्देश्य भारत की विशाल आबादी को सुरक्षा बीमा प्रदान करना है, जिनके पास जीवन बीमा नहीं है. इस बीमा योजना के तहत 12 रुपए वार्षिक प्रीमियम पर दुर्घटना बीमा कराया जाएगा. यह योजना 18 वर्ष से 70 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के लिए है. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक प्रकार की दुर्घटना बीमा पॉलिसी है, जिसके तहत दुर्घटना के समय मृत्यु या अपंगता की स्थिति में बीमा राशि का दावा किया जा सकता है.
इसके तहत क्या कवरेज उपलब्ध है
यदि इस योजना के तहत बीमा लेने वाले व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, या दुर्घटना में दोनों आंखें या दोनों हाथ या दोनों पैर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, तो उसे सुरक्षा बीमा के रूप में 2 लाख रुपये मिल सकते हैं. चूंकि इसमें आकस्मिक कवरेज (पूर्ण 2 लाख/आंशिक 1 लाख) उपलब्ध है, इसलिए मृत्यु और पूर्ण विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रुपये और आंशिक विकलांगता की स्थिति में 1 लाख रुपये की बीमा राशि देने का प्रावधान है.
योजना के लिए कौन कर सकता है आवेदन
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए 18 से 70 वर्ष की आयु के लोग आवेदन कर सकते हैं. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में शामिल होने पर धारक को प्रति वर्ष 12 रुपये की राशि प्रीमियम के रूप में देनी होगी. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 1 साल के लिए वैध होगी, जिसे हर एक साल में रिन्यू कराना होगा.
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत क्या हैं शर्तें
- इस योजना का लाभ केवल 18 से 70 वर्ष के आयु वर्ग के लोग ही ले सकते हैं.
- बीमा योजना से जुड़ने के लिए आधार कार्ड होना जरूरी है.
- यदि किसी ग्राहक के पास 1 या अधिक बचत खाते हैं, तो वे किसी एक बचत खाते के माध्यम से इस योजना में शामिल हो सकते हैं.
पीएम सुरक्षा बीमा योजना से जुड़ने के लिए करना होगा यह काम
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का हिस्सा बनने के लिए आवेदक को सबसे पहले अपना आधार कार्ड बैंक से लिंक करना होगा, इसके बाद हर साल 1 जून से पहले एक फॉर्म भरकर बैंक को देना होगा. अगर किसी का संयुक्त खाता है तो इस स्थिति में सभी खाताधारक इस योजना से जुड़ सकते हैं. साथ ही इस योजना से सिर्फ एक बैंक खाते से ही जुड़ सकते हैं.
प्रीमियम भुगतान
इस योजना के लिए धारक को प्रति वर्ष केवल 12 रुपये का भुगतान करना होगा, जो बैंक द्वारा सीधे खाते से काट लिया जाएगा.
कैसे करें आवेदन?
प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत पंजीकरण करने के लिए, खाताधारक को अपने बैंक की इंटरनेट बैंकिंग सुविधा में लॉगिन करना होगा जहां उसका बचत खाता है. एक व्यक्ति केवल एक बैंक खाते के माध्यम से पीएम सुरक्षा बीमा योजना का लाभ उठा सकता है. इस योजना में 1 जून से 31 मई तक एक साल का कवर है, जिसे हर साल बैंक के माध्यम से नवीनीकृत करना होता है. योजना में प्रीमियम राशि 12 रुपये प्रति वर्ष है जिसमें सभी कर शामिल हैं जो हर साल 1 जून को या उससे पहले ऑटो-डेबिट सेवा के माध्यम से बीमित व्यक्ति के खाते से काटे जाते हैं.
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