
Post office New Rules: पोस्ट ऑफिस खाताधारकों के लिए जरूरी खबर, अब खाता बंद करने से पहले जमा करनी होगी पासबुक
Post office New Rules: पोस्ट ऑफिस ने 13 जनवरी को एक सर्कुलर जारी करते हुए बताया कि अगर आप पोस्ट ऑफिस खाता धारकों को अपना खाता बंद करना है, तो उसे पहले अपनी पासबुक जमा करनी होगी.

Post office New Rules: अगर आप पोस्ट ऑफिस (Post Office) के ग्राहक यानी आप पोस्ट ऑफिस के खाताधारक हैं, तो यह खबर आपके काम की है. पोस्ट ऑफिस ने अपने नियमों में कुछ बदलाव किया है. आप किसी काम से अपनी ब्रांच में जा रहे हैं, तो पासबुक अपने पास जरूर रखें. अगर आप आरडी (RD), एमआईएस (MIS), सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, किसान विकास पत्र (KVP) या नेशनल सेविंग स्कीम (NSS) के अलावा कोई भी खाता बंद कराना चाहते हैं, तो उसके अब यह जरूरी हो गया है कि आपको पासबुक पहले जमा करनी होगी.
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अगर आपने पोस्ट ऑफिस में कोई इन्वेस्टमेंट किया है और उसकी मैच्योरिटी पूरी हो गई है और आप अपना पैसा खाते से निकालकर खाता बंद करना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस में पहले पासबुक जमा करनी होगी. नए नियम के बारे में पोस्ट ऑफिस ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी कर जानकारी दी है.
13 जनवरी को पोस्ट ऑफिस ने जारी किया सर्कुलर
Post Office ने 13 जनवरी को ये सर्कुलर जारी कर कहा कि ‘Time Deposit खाते को बंद करते समय ग्राहक को अपनी पासबुक जमा करनी होगी. ये नया नियम आरडी, टीडी, एमआईएस, एससीएसएस, केवीपी और एनएससी सभी पर लागू होगा. पासबुक में अंतिम ट्रांजैक्शन का जिक्र करने के बाद उसमें क्लोजर एंट्री की जाएगी और पोस्ट ऑफिस का कर्मचारी उस डेट का स्टांप लगाएगा.’
NOC के तौर पर जारी होगी रिपोर्ट
अगर आपने खाता बंद कर दिया है, तो पोस्ट ऑफिस कर्मचारी खाताधारक को पावती के रूप में रिपोर्ट देंगे. यह पावती इस बात की गारंटी होगी कि आपका खाता हमेशा के लिए बंद हो गया है. इसी पावती पत्र को NOC के रूप में भी मान सकते हैं. अगर बाद में खाताधारक अपने खाते के स्टेटमेंट की मांग करेगा तो उसे पासबुक की तरह कागज जारी किया जाएगा जिसके लिए ग्राहक को कोई चार्ज नहीं देना होगा.
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