
Anjali Karmakar
अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें
अगर आप किसी कंपनी में रेगुलर बेसिस पर काम करते हैं. हर महीने आपके अकाउंट में सैलरी आती है, तो आपका एक प्रॉविडेंट फंड अकाउंट भी जरूर होता है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की ओर से सभी सैलरीड इनकम वाले लोगों को प्रॉविडेंट फंड (PF) की ये सुविधा दी जाती है. सैलरीड क्लास की रिटायरमेंट लाइफ के लिए प्रॉविडेंट फंड अकाउंट बहुत बड़ा सपोर्ट होता है. PF के लिए एम्प्लॉयी की बेसिक सैलरी से हर महीने 12% अमाउंट काटा जाता है.
3 हिस्सों में जमा होता है कंपनी का कॉन्ट्रिब्यूशन
इतना ही कॉन्ट्रिब्यूशन एम्प्लॉयर का भी रहता है. एम्प्लॉयर यानी कंपनी का कॉन्ट्रिब्यूशन 3 हिस्सों में जमा होता है. 12% में से 3.67% PF में जाता है. बाकी 8.33% हिस्सा EPS (एम्प्लॉयी पेंशन स्कीम) और EDLI (एम्प्लॉयीज़ डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम) में जमा होता है. इस फंड में जमा रकम पर सरकार हर साल ब्याज देती है, जो फिलहाल 8.25% सालाना है.
आइए जानते हैं PF अकाउंट से किन परिस्थितियों में निकाल सकते हैं पैसा? कितनी बार ट्रांजैक्शन किया जा सकता है. अमाउंट लिमिट कितनी होती है. बार-बार PF का पैसा निकालने से रिटायरमेंट फंड पर क्या असर हो सकता है:-
EPFO लाने जा रहा नया नियम
EPFO विशेष परिस्थितियों और इमरजेंसी के समय आपको PF अकाउंट से पैसे निकालने की परमिशन भी देती है. PF से पार्शियल ट्रांजैक्शन की सुविधा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पर है. फिलहाल EPFO ने PF ट्रांजैक्शन की कोई लिमिट तय नहीं की है, लेकिन विड्रॉल अमाउंट की लिमिट सेट है. बार-बार पैसे निकालने की प्रैक्टिस को रोकने के लिए EPFO ट्रांजैक्शन लिमिट सेट करने की तैयारी में है. एक प्रस्ताव के मताबिक, EPFO साल में 6 बार तक PF निकालने की छूट दे सकता है. इसके लिए कोई कारण बताने की जरूरत नहीं होगी. हालांकि, एक शर्त ये है कि लोग PF बैलेंस का 50% से ज्यादा पैसा नहीं निकाल सकेंगे.
अभी EPFO खास परिस्थितियों में देती है PF से पैसा निकालने की परमिशन?
अभी EPFO बेरोजगारी, शादी, पढ़ाई, मेडिकल इमरजेंसी समेत 7 परिस्थितियों में PF से एडवांस ट्रांजैक्शन करने की परमिशन देती है:-
1.कंपनी कब जमा करती है PF का पैसा?
कई बार हमारे मन में ख्याल आता है कि हर महीने हमारी सैलरी से PF के नाम पर जो पैसा काटा जाता है और कंपनी भी जो अपना कॉन्ट्रिब्यूशन देती है, वो हमारे PF अकाउंट में हर महीने क्यों नहीं दिखता? दरअसल, एम्प्लॉयीज की सैलरी से PF अमाउंट डिडक्ट करने के बाद 15 दिन के अंदर EPFO में जमा करने का नियम है.मतलब अगर आपकी सैलरी महीने की 1 तारीख को आती है, तो PF कॉन्ट्रिब्यूशन इसी महीने की 15 तारीख तक जमा करना जरूरी है. जमा होने के कम से कम 15 दिन बाद ही अकाउंट में बैलेंस अपडेट होता है.
2.नौकरी छोड़ने की स्थिति में कर सकते हैं ट्रांजैक्शन
अगर आप नौकरी छोड़ देते हैं, या आपकी किन्हीं वजहों से नौकरी चली जाती है; तो इसके एक महीने बाद आप अपने प्रॉविडेंट फंड अकाउंट से 75% तक अमाउंट निकाल सकते हैं. नौकरी छूटने के 2 महीने या उससे ज्यादा समय तक बेरोजगार रहने पर EPFO आपको PF फंड की पूरा अमाउंट निकालने की परमिशन देता है.
3.रिटायरमेंट पर कर सकते हैं ट्रांजैक्शन
रिटायरमेंट के बाद आप अपनी पूरी PF राशि बिना किसी टैक्स के निकाल सकते हैं. रिटायरमेंट से 1 वर्ष पहले 90% राशि निकालने की परमिशन होती है. EPFO व्यक्ति की उम्र 55 वर्ष से ज्यादा होने पर ही रिटायरमेंट मानता है. ये काम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पर आराम से किया जा सकता है. ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का प्रोसेस करने पर पैसा आपके अकाउंट में 5 से 7 वर्किंग डेज में क्रेडिट हो जाता है. इस अमाउंट पर कोई टैक्स भी नहीं लगेगा.
4.घर खरीदने के लिए
अगर आप कोई घर खरीदना चाहते हैं या अपने फ्लैट या मकान की मरम्मत करवाना चाहते हैं, तो भी अपने PF से कुछ अमाउंट निकाल सकते हैं. EPFO की शर्तों के मुताबिक, आप अपनी टोटल डिपॉजिट का 90% तक अमाउंट निकालने के लिए अप्लाई कर सकते हैं.
5.मेडिकल इमरजेंसी
अगर आपकी या परिवार में किसी को मेडिकल इमरजेंसी है. इलाज के लिए पैसों की जरूरत है, तो आप PF अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं. नियमों के तहत आप 7 साल तक नौकरी करने के बाद अपनी हिस्सेदारी का 50% अमाउंट विदड्रॉ कर सकते हैं. इस सुविधा का इस्तेमाल मैक्सिमम 3 बार किया जा सकता है.
6.हायर स्टडीज़ के लिए
अगर आप नौकरी के साथ-साथ कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं या हायर स्टडीज की प्लानिंग कर रहे हैं, तो इस केस में भी आप अपने PF से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं. आपकी सर्विस के हिसाब से पैसे निकालने की एक लिमिट होती है.
7.शादी या दूसरे निजी कारण
इसके अलावा EPFO कुछ विशेष परिस्थितियों में भी प्रॉविडेंट फंड से पैसे निकालने की परमिशन देता है. अगर आप शादी करने जा रहे हैं या परिवार में किसी की शादी के लिए फंड की जरूरत है, तो आप अपने PF अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं.
बार-बार पैसे निकालने पर क्या नुकसान होगा?
अगर आप भी PF फंड से बार-बार पैसा निकालते हैं, तो इसके लिए आपका यह जानना बहुत जरूरी है कि यहां से पैसा निकलने पर आपके रिटायरमेंट फंड को कितना नुकसान होगा. अगर आपके रिटायरमेंट में 30 साल का समय बाकी है और अभी आप PF अकाउंट से 50 हजार रुपये निकालते हैं, तो इससे आपके रिटायरमेंट फंड पर 5 लाख 27 हजार रुपये का असर पड़ेगा.
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