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RBI ने महराष्ट्र और कर्नाटक के इन दो सहकारी बैंकों के लाइसेंस किये रद्द, जानें जमाकर्ताओं का क्या होगा?
RBI Update: भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने मंगलवार को कर्नाटक और महाराष्ट्र के 2 सहकारी बैंकों का लाइसेंस रद्द कर दिया.
RBI Update: भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने मंगलवार को कर्नाटक और महाराष्ट्र के 2 सहकारी बैंकों का लाइसेंस रद्द कर दिया. केंद्रीय बैंक ने जिन बैंकों का लाइसेंस रद्द किया है वह कर्नाटक के तुमकुर स्थित ‘श्री शारदा महिला सहकारी बैंक’ और महाराष्ट्र में सतारा स्थित ‘हरिहरेश्वर बैंक’ हैं. दोनों बैंकों के पास ‘पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं बची’ थी. RBI ने बयान में कहा, ‘हरिहरेश्वर सहकारी बैंक के मामले में बैंक कारोबार के बंद होने का आदेश 11 जुलाई, 2023 से प्रभावी हो गया है.’
इसके लगभग 99.96 जमाकर्ताओं को जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम (DICGC) से उनका कुल जमा दिया जाएगा. वहीं, श्री शारदा महिला सहकारी बैंक के लगभग 97.82 प्रतिशत जमाकर्ताओं को डीआईसीजीसी से उनके जमा का पूरा पैसा वापस किया जाएगा. परिसमापन पर, प्रत्येक जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी पांच लाख रुपये तक की जमा राशि के लिए जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा.
लाइसेंस रद्द होने के बाद बैंकों को बैंक संबंधित गतिविधियों से प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसमें अन्य चीजों के अलावा जमा स्वीकार करना और जमा का पुनर्भुगतान शामिल है. आरबीआई ने कहा कि दोनों सहकारी बैंकों के पास उचित पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं. बैंक ने कहा कि दोनों बैंक अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति को देखते हुए अपने जमाकर्ताओं का पूरा पैसा वापस करने में असमर्थ हैं.
(इनपुट: भाषा)
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