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आरबीआई ने टोकन व्यवस्था को 30 सितंबर तक बढ़ाया, पहले 30 जून तय की गई थी समय सीमा

What is tokenization: आरबीआई ने टोकन व्यवस्था को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है. पहले इसकी समय सीमा 30 जून तय की गई थी. उद्योग निकायों से प्राप्त विभिन्न प्रतिवेदन को देखते हुए केंद्रीय बैंक ने यह निर्णय किया है.

Updated: June 26, 2022 7:13 AM IST

By India.com Hindi News Desk | Edited by Manoj Yadav

Debit-Credit Card New Rules proposed by RBI, know its benefits.
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What is tokenization: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ‘कार्ड-ऑन-फाइल’ (COD) टोकन व्यवस्था की समय सीमा को बढ़ाकर 30 सितंबर, 2022 कर दिया. यह समयसीमा पहले 30 जून, 2022 थी. उद्योग निकायों से प्राप्त विभिन्न प्रतिवेदन को देखते हुए केंद्रीय बैंक ने यह निर्णय किया है.

पहले भुगतान के लिए इस्तेमाल किए जा रहे कार्ड का ब्योरा भुगतान प्रणाली एवं प्रतिष्ठान के पास सुरक्षित रख लिया जाता था ताकि भावी लेनदेन के समय इस ब्योरे का इस्तेमाल किया जा सके. लेकिन इससे कार्ड उपभोक्ताओं का ब्योरा असुरक्षित हाथों में जाने की आशंका रहती थी. इसी पर रोक लगाने के लिए आरबीआई ने कार्ड-ऑन-फाइल (COF) टोकन व्यवस्था लागू करने को कहा है.

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केंद्रीय बैंक ने एक अधिसूचना में कहा कि उद्योग ने व्यवस्था को लागू करने को लेकर कुछ समस्याएं बतायी है.

आरबीआई ने कहा, ‘‘इन मुद्दों को हितधारकों के परामर्श से निपटाया जा रहा है और कार्डधारकों को व्यवधान और असुविधा से बचाने के लिए टोकन व्यवस्था की समय सीमा को 30 जून से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है.’’

टोकनाइजेशन क्या है?

टोकनाइजेशन वास्तविक क्रेडिट और डेबिट कार्ड के विवरण को “टोकन” नामक एक वैकल्पिक कोड के साथ बदलने को संदर्भित करता है, जो कार्ड, टोकन अनुरोधकर्ता और डिवाइस के लिए यूनिक होता है.

(With Agency Inputs)


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