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- Rbi Imposed Fine Of Up To Rs 5 Lakh On These 5 Cooperative Banks Of Gujarat
RBI ने गुजरात के इन 5 सहकारी बैंकों पर लगाया 5 लाख तक का जुर्माना, क्या ग्राहकों पर भी होगा असर? जानें...
RBI ने जिन बैंकों पर जुर्माना लगया है उनमें श्री भारत सहकारी बैंक, संखेड़ा नागरिक सहकारी बैंक, भुज वाणिज्यिक सहकारी बैंक, लिमडी नगरीय सहकारी बैंक और पारलाखेमुंडी सहकारी शहरी बैंक शामिल हैं.
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपने नियमों के अनुपालन में खामियों के लिए गुजरात के पांच सहकारी बैंकों को दंडित किया है. RBI ने उनपर पिछले एक महीने में 50,000 रुपये से लेकर पांच लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया है. केंद्रीय बैंक ने गुरुवार को अलग-अलग बयानों में कहा कि 13 दिसंबर, 2023 को जारी आदेश में उसने वडोदरा के ‘श्री भारत सहकारी बैंक’ पर अन्य बैंकों में जमा रखने संबंधी उसके दिशानिर्देशों के अनुपालन में विफल रहने के साथ 2016 के जमा पर ब्याज नियमों का उल्लंघन करने के लिए 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया.
RBI ने कहा कि इन 5 बैंकों में से प्रत्येक पर जुर्माना विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक की तरफ से अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर आदेश देना नहीं है. RBI ने एक अन्य मामले में 7 दिसंबर, 2023 को जारी आदेश में गुजरात के छोटा उदयपुर जिले के संखेड़ा में स्थित ‘संखेड़ा नागरिक सहकारी बैंक’ पर निदेशकों, रिश्तेदारों और मनचाही फर्मों/संस्थाओं को ऋण और अग्रिम देने में निर्देशों का पालन न करने के लिए और प्राथमिक सहकारी बैंकों द्वारा अन्य बैंकों में जमा राशि पर मानदंडों का उल्लंघन करने पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया.
केंद्रीय बैंक ने 8 दिसंबर, 2023 को जारी आदेश में KYC (अपने ग्राहक को जानो) निर्देशों का अनुपालन नहीं करने और जमा पर ब्याज दरों को पूरा नहीं करने के लिए गुजरात के कच्छ जिले में स्थित ‘भुज वाणिज्यिक सहकारी बैंक’ पर 1.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया.
RBI ने 13 दिसंबर के आदेश में जमा दरों का अनुपालन न करने के लिए गुजरात के दाहोद जिले के लिमडी में स्थित ‘लिमडी नगरीय सहकारी बैंक’ पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया. RBI ने 7 दिसंबर, 2023 को एक अन्य आदेश में विभिन्न निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए गुजरात के पारलाखेमुंडी स्थित सहकारी शहरी बैंक पर 1.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया.
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