जियो पेमेंट्स बैंक पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लगाया एक करोड़ का जुर्माना, जानें- क्या है वजह

सीईओ और एमडी की नियुक्ति के बारे में देर से जानकारी देने की वजह से भारतीय रिजर्व बैंक ने जियो पेमेंट्स बैंक पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.

Published: October 31, 2020 4:53 PM IST

By India.com Hindi News Desk | Edited by Manoj Yadav

जियो पेमेंट्स बैंक पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लगाया एक करोड़ का जुर्माना, जानें- क्या है वजह

Jio Payments Bank: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने (RBI) ने जियो पेमेंट्स बैंक पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. आरबीआई ने यह जुर्माना मैनेजिंग डायरेक्टर (MD) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) की दोबारा नियुक्ति की जानकारी देरी से देने पर पर लगाया गया है.

RBI ने एक बयान जारी करके इसके बारे में जानकारी दी है. केंद्रीय बैंक के बयान में कहा गया है कि जियो पेमेंट्स बैंक द्वारा नियमों का पालन नहीं करने पर यह जुर्माना लगाया गया है. आरबीआई के अनुसार, जियो पेमेंट्स बैंक ने सेक्शन 47(1)(C) का उल्लंघन किया है. बैंक ने कहा कि जियो पेमेंट्स बैंक ने किसी भी लेनदेन को पूरा करने की तय समयसीमा के रेगुलेटरी नियमों का उल्लंघन किया है.

बता दें, आरबीआई एक्ट के सेक्शन 35बी के अनुसार, जियो पेमेंट्स बैंक को एमडी व सीईओ दोबारा नियुक्ति की जानकारी कार्यकाल खत्म होने से चार महीने पहले देनी थी. हालांकि, बैंक ने यह जानकारी कार्यकाल खत्म होने से एक महीने पहले दी है. इसलिए एक खास प्रारुप में आवेदन करना होता है.

आरबीआई ने बैंक को एक नोटिस जारी किया है, जिसमें जियो पेमेंट्स बैंक को कारण बताने के लिए कहा गया है. आरबीआई के निर्देशों का पालन करने में विफलता के लिए जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए. बैंक के जवाब पर विचार करने के बाद, व्यक्तिगत सुनवाई और कार्रवाई के दौरान समीक्षा की गई और इसके बाद RBI ने बैंक पर जुर्माना लगाया.

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