
Tax Free EPF: आपके ईपीएफ का पैसा होगा टैक्स फ्री, 10 साल की सेवा पूरी होने पर मिलेगी पेंशन
Tax Free EPF: अगर आपने अपने पीएफ खाते से कभी पैसा नहीं निकाला है तो रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली रमक पूरी तरह से टैक्स फ्री रहेगी. वहीं,10 साल की सेवा पूरी होने पर पेंशन के हकदार भी हो जाएंगे.

Tax Free EPF: सेवानिवृत्ति के बाद आय का एक स्थिर प्रवाह सुनिश्चित करना आवश्यक है. कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) सर्वोत्तम सेवानिवृत्ति योजना निवेश दृष्टिकोणों में से एक प्रदान करता है. ईपीएफ या भविष्य निधि (PF) के रूप में लोकप्रिय में निवेश करने से कई लाभ मिल सकते हैं.
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पीएफ ब्याज दर
- ईपीएफ निवेश पर 8.50 फीसदी की ब्याज दर का भुगतान किया जाता है.
- एक और लाभ है कि ईपीएफ ऑफर ब्याज चक्रवृद्धि है.
- इसे सरल बनाने के लिए, जैसे-जैसे निवेश बढ़ता है और बड़ा होता जाता है, ब्याज दरें अधिक होंगी.
- ईपीएफ में 1.5 लाख रुपये तक का कोई भी निवेश आयकर की धारा 80 सी के तहत कर कटौती योग्य है.
इनकम टैक्स फ्री
- यदि कोई कर्मचारी अपने कार्यकाल के दौरान पीएफ की राशि कभी नहीं निकालता है, तो उस व्यक्ति को सेवानिवृत्ति के समय बहुत अधिक लाभ प्राप्त होता है.
- यदि कोई कर्मचारी अपने पूरे कार्यकाल के दौरान पैसा नहीं निकालता है, तो लगातार चक्रवृद्धि ब्याज दर होगी और पैसा कर-मुक्त होगा.
पेंशन लाभ
- यदि सेवानिवृत्ति से पहले कोई निकासी नहीं की जाती है, तो कोई व्यक्ति ईपीएस-पेंशन का लाभ उठा सकेगा.
- सेवानिवृत्ति के बाद ईपीएफओ की कर्मचारी पेंशन योजना के तहत मासिक पेंशन मिलेगी.
- अगर कोई दस साल तक ईपीएफ से निकासी नहीं करता है, तो सदस्य की पेंशन का लाभ शुरू हो जाता है.
- 58 साल के बाद कोई भी पेंशन फंड से पेंशन का लाभ उठा सकता है.
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