साल 2023 अब लगभग समाप्ति की ओर है. इस साल के लिए संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है. इस बीच टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्क डिपार्टमेंट की ओर से टैक्स को लेकर मैसेज मिल रहे हैं. इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस फाइनेंशियल ईयर में हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन करने वाले टैक्सपेयर्स पर खास तौर से नजर रख रहा है. ऐसे में अगर आपके पास भी ऐसा कोई मैसेज आया है तो आइए जानते हैं इसका मतलब क्या है?
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से नोटिस एसएमएस के जरिए भेजा जा रहा है. 2022-2023 के दौरान हाई वैल्यू के ट्रांजैक्शन पर नोटिस भेजे जा रहे हैं. लोगों से 31 दिसंबर तक संशोधित ITR भरने को कहा जा रहा है. लेकिन क्या ये वाकई आयकर विभाग का नोटिस है?
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह क्लियर किया है कि इस तरह की सलाह टैक्सपेयर्स को उनकी सुविधा के लिए भेजी जाती है। टैक्सपेयर्स को भेजा गया ये मैसेज कोई नोटिस नहीं बल्कि एक सलाह है. यह उन मामलों में भेजा जाता है जहां ITR और रिपोर्टिंग इकाई से मिली जानकारी के बीच मिसमैच होता है.
IT डिपार्टमेंट ने कहा कि इस कम्यूनिकेशन का मकसद टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुपालन पोर्टल पर ऑनलाइन अपनी प्रतिक्रिया भरने और यदि आवश्यक हो और रिटर्न दाखिल नहीं किया गया है तो अपने रिटर्न को संशोधित करने का अवसर प्रदान करना है. इसे फाइल कर सकते हैं.
अगर आपके पास भी इस तरह का मैसेज आया है तो सबसे पहले अपना AIS यानी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट प्राप्त कर लें. अपने रिटर्न के साथ AIS को मैच कर लें. यदि कोई मिसमैच है तो रिवाइज्ड रिटर्न भरें. साथ ही अनुपालन पोर्टल पर जाकर जवाब दें.
Some references have come to the notice of the Income Tax Department regarding recent communication sent to taxpayers pertaining to transaction(s) made by them.
Taxpayers may pl note that such communication is to facilitate the taxpayers & make them aware of the information…
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) December 26, 2023
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