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जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक का आज होगा समापन, जानें- क्या है GST परिषद और क्यों की गई थी इसकी स्थापना?

What is GST Council? जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक का आज समापन होगा. 1 जुलाई, 2017 से लागू होने वाली कर प्रणाली के लगभग पांच साल पूरे होने पर हो रही है. इन पांच वर्षों में, जीएसटी सेटअप कई बदलावों से गुजर चुका है.

Updated: June 29, 2022 11:23 AM IST

By Manoj Yadav

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What is GST Council? वस्तु एवं सेवा कर परिषद (GST Council) की 47वीं बैठक मंगलवार को चंडीगढ़ में शुरू हुई, जो 1 जुलाई, 2017 से लागू होने वाली कर प्रणाली के लगभग पांच साल पूरे होने पर हो रही है. इन पांच वर्षों में, जीएसटी सेटअप कई बदलावों से गुजर चुका है और दो दिवसीय बैठक में राज्यों को जीएसटी मुआवजे, और वर्तमान में कुछ छूट वाली वस्तुओं और सेवाओं पर कर लगाने जैसे मामलों को देखने की उम्मीद है. बैठक आज समाप्त हो जाएगी.

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क्या है जीएसटी परिषद?

2016 में संसद के दोनों सदनों द्वारा संवैधानिक (122 वां संशोधन) विधेयक पारित होने के बाद माल और सेवा कर व्यवस्था लागू हुई. 15 से अधिक भारतीय राज्यों ने तब अपने राज्य विधानसभाओं में इसकी पुष्टि की, जिसके बाद राष्ट्रपति ने अपनी सहमति दी.

जीएसटी परिषद – केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच – राष्ट्रपति द्वारा संशोधित संविधान के अनुच्छेद 279 ए (1) के अनुसार स्थापित किया गया था.

परिषद के सदस्यों में केंद्रीय वित्त मंत्री (अध्यक्ष), केंद्र से केंद्रीय राज्य मंत्री (वित्त) शामिल हैं. प्रत्येक राज्य वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री या किसी अन्य मंत्री को सदस्य के रूप में नामित कर सकता है.

क्यों की गई परिषद की स्थापना?

अनुच्छेद 279 के अनुसार, “जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्र और राज्यों को सिफारिशें करने के लिए है, जैसे वस्तुओं और सेवाओं को जीएसटी, मॉडल जीएसटी कानूनों के अधीन या छूट दी जा सकती है”.

यह जीएसटी के विभिन्न दर स्लैब पर भी निर्णय लेता है.

उदाहरण के लिए, मंत्रियों के एक पैनल की अंतरिम रिपोर्ट में कैसीनो, ऑनलाइन गेमिंग और घुड़दौड़ पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने का सुझाव दिया गया है. इस पर बुधवार को परिषद की बैठक में फैसला लिया जाएगा.

इस बार क्या हुआ है बदलाव?

इस साल मई में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से चल रही बैठक पहली है, जिसमें कहा गया है कि जीएसटी परिषद की सिफारिशें बाध्यकारी नहीं हैं.

अदालत ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 246A संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों को जीएसटी पर कानून बनाने की “एक साथ” शक्ति देता है और परिषद की सिफारिशें “संघ और राज्यों को शामिल करने वाली एक सहयोगी बातचीत का उत्पाद हैं”. केरल और तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों ने इसका स्वागत किया, जो मानते हैं कि राज्य अपने अनुकूल सिफारिशों को स्वीकार करने में अधिक लचीले हो सकते हैं.

परिषद की बैठक में जून 2022 से आगे जीएसटी मुआवजा व्यवस्था के विस्तार के मुद्दे पर भी ध्यान केंद्रित करने की संभावना है. यह एक विशेष तंत्र था जिसके द्वारा राज्यों को आश्वासन दिया गया था कि उनका राजस्व नई जीएसटी प्रणाली से प्रभावित नहीं होगा. कुछ राज्य पहले से ही मांग कर रहे हैं कि मुआवजा जारी रखा जाए.

इससे पहले, परिषद ने मुआवजा उपकर की लेवी को 2026 तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की थी, लेकिन ये केवल उधार के पुनर्भुगतान के लिए राज्यों को मुआवजा प्रदान करने के लिए महामारी के बाद किए गए.

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