
सहारा समूह को राहत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई, अवकाश पीठ करेगी मामले की सुनवाई
सहारा समूह को राहत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई की जाएगी. इस मामले में सहारा समूह की कंपनियों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल पेश होंगे. मामले की सुनवाई अवकाश पीठ करेगी.

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि सहारा समूह से जुड़ी नौ कंपनियों की जांच पर रोक लगाने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करेगा. इसमें सहारा समूह से संबंधित नौ कंपनियों की जांच पर रोक लगाने के हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है. मामले की सुनवाई जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की अवकाश पीठ के समक्ष होगी.
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सहारा समूह की फर्मों की ओर से पेश वकील ने पीठ से मामले की सुनवाई करने का अनुरोध किया. उन्होंने कहा कि इस मामले में अधिवक्ता कपिल सिब्बल उनका नेतृत्व कर रहे हैं, जो फिलहाल आउट ऑफ स्टेशन हैं.
जांच एजेंसी की पैरवी कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें इस बात की आपत्ति नहीं हैं.
एसएफआईओ ने सहारा समूह के प्रमुख और लुकआउट नोटिस सहित बाद की सभी कार्रवाइयों और कार्यवाही पर रोक लगाने के दिल्ली उच्च न्यायालय के 13 दिसंबर, 2021 के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत में अपील दायर की है.
सर्वोच्च अदालत 17 मई को उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली एसएफआईओ की याचिका पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर विचार करने पर सहमत हुई थी.
बता दें, हाईकोर्ट ने सहारा समूह से जुड़ी नौ कंपनियों की जांच के लिए एसएफआईओ के दो आदेशों के संचालन और क्रियान्वयन पर भी रोक लगा दी थी.
इसने कहा था कि याचिकाकर्ता सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और अन्य ने अंतरिम राहत देने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाया है और सुविधा का संतुलन भी उनके पक्ष में है और यदि अंतरिम राहत नहीं दी जाती है, तो उन्हें अपूरणीय क्षति होगी.
हाईकोर्ट ने केंद्र को नोटिस भी जारी किया था और याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा था.
अदालत ने केंद्र के 31 अक्टूबर, 2018 और 27 अक्टूबर, 2020 के आदेशों पर रोक लगा दी थी.
(With Agency Inputs)
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