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Bhagya Laxmi Yojana: क्या है भाग्य लक्ष्मी योजना और किस तरह से उठा सकते हैं इसका लाभ, जानिए-क्या है तरीका?
UP Government Bhagya Laxmi Yojana: उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भाग्य लक्ष्मी योजना का प्रारंभ किया गया है. क्या है भाग्य लक्ष्मी योजना और किस तरह से इसका लाभ उठा सकते हैं. इसके बारे में यहां पर जानकारी दी गई है.
UP Government Bhagya Laxmi Yojana: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने और लिंगानुपात को नियंत्रित करने के लिए बेटियों के लिए एक विशेष योजना शुरू की है जिसका नाम भाग्य लक्ष्मी योजना है. इस योजना के तहत बेटी के जन्म पर माता-पिता को आर्थिक मदद के साथ-साथ बेटी की पढ़ाई के दौरान भी उसकी मदद की जाती है. यह सुविधा उन लोगों के लिए है जो बेहद गरीब हैं. इसके लिए उन लोगों को भी कुछ शर्तों का पालन करना होगा, जिन्हें पूरा करने के बाद आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.
यूपी सरकार ने प्रारंभ की ये योजना
उत्तर प्रदेश सरकार ने बेटियों के लिए ऐसी योजना शुरू की है, जो पैदा होते ही सक्रिय हो जाती है और 21 साल की उम्र में परिपक्व हो जाती है. वहीं, सरकार बेटी की पढ़ाई का खर्च भी देती है. बेटी के पैदा होते ही मां को बेटी के लिए सरकार की तरफ से अलग से 5,100 रुपये दिए जाते हैं. ताकि शुरुआती पालन-पोषण में कोई दिक्कत न हो. कुछ ऐसा है उत्तर प्रदेश सरकार की भाग्यलक्ष्मी योजना. यह योजना गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल कार्ड धारकों को ही दी जाती है.
जानिए- किस तरह से आपको मिलता है धन का लाभ
- बेटी के जन्म पर यूपी सरकार 50 हजार रुपये का बांड देती है.
- यह बॉन्ड 21 साल बाद मैच्योर होता है और 2 लाख रुपये मिलते हैं, जो बेटी के काम आता है.
- बेटी के जल्दी पालन-पोषण और स्वास्थ्य की देखभाल के लिए जन्म के समय उसकी मां को अलग से 5100 रुपये दिए जाते हैं.
- जब वह कक्षा 6 में प्रवेश करती है तो उसके खाते में 3,000 रुपये जुड़ जाते हैं.
- कक्षा 8 में पहुंचने पर 5,000 रुपये का लाभ दिया जाता है.
- दसवीं कक्षा में पहुंचने पर बेटी के खाते में सात हजार रुपये जमा हो जाते हैं.
- 12वीं कक्षा में आने पर सरकार द्वारा 8,000 रुपये का योगदान दिया जाता है.
- पढ़ाई के दौरान बेटी के खाते में 23 हजार रुपये जमा किए जाते हैं.
इन शर्तों का करना होगा पालन
- यह लाभ उन बेटियों को मिलेगा, जिनका जन्म 2006 के बाद हुआ है.
- बेटी के जन्म के एक माह के भीतर भी आंगनबाडी केंद्र में पंजीयन कराना अनिवार्य है.
- योजना का लाभ लेने के लिए बेटी की शादी 18 साल से पहले नहीं की जा सकती है.
- बेटी की शिक्षा सरकारी योजना में होनी चाहिए, न कि निजी स्कूल में.
- लाभार्थी का यूपी का निवासी होना अनिवार्य है.
- इस योजना का लाभ केवल बीपीएल परिवार की बेटियों को ही दिया जाएगा.
- परिवार की आय दो लाख प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए.
- अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आप इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे.
इस तरह, भाग्यलक्ष्मी योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए आपको नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानि ई-मित्र केंद्र पर जाना होगा. जिसमें आपको कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी होती है. रजिस्ट्रेशन फ्री में किया जाता है. अगर हम दस्तावेजों की बात करें, तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास यूपी का निवास प्रमाण पत्र, बालिका का जन्म प्रमाण पत्र, माता-पिता का आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, घर के पते का प्रमाण, बैंक खाते का विवरण होना चाहिए.
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