What To Do When A Builder Delays Possession Of Property
Property Rights: बिल्डर फ्लैट का पजेशन देने में कर रहा है देरी! जानिए क्या हैं बायर्स के अधिकार
वकील ने बताया कि अगर कोई बिल्डर एग्रीमेंट की शर्तों का उल्लंघन करता है तो आप उसके खिलाफ भी रेरा के अंतर्गत शिकायत कर सकते हैं. जिन शर्तों का उल्लंघन हुआ, अपनी शिकायत में उसे जरूर मेंशन करें.
रोहित नौकरी के लिए नोएडा आए. पेशे से इंजीनियर हैं. पांच साल नौकरी करने के बाद रोहित ने नोएडा में खुद का फ्लैट खरीदने का मन बनाया. उसके लिए पैसे जुटाए. उन्होंने किसी बिल्डर के प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक कराया, लेकिन वो फ्लैट की पजेशन देने में देऱी कर रहा है. ये समस्या सिर्फ रोहित से साथ नहीं है. लाखों लोगों को नए शहरों में अपना घर खरीदते समय इस तरह की धोखाधड़ी का सामना करना पड़ता है. ऐसे में आइए समझते हैं कि अगर कोई बिल्डर फ्लैट की पजेशन देने में देरी करता है तो आपको क्या करना चाहिए. इससे जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने अब तक क्या कुछ कहा है. इसको लेकर कानून क्या कहता है. खरीददारों के क्या अधिकार हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है?
सबसे पहले देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सु्प्रीम कोर्ट के एक फैसले को समझते हैं. बेंगलुरू का मामला था. खरीददारों ने फ्लैट की बुकिंग कर दी थी. पैसे दे दिए थे, लेकिन बिल्डर फ्लैट की डिलीवरी करने में देरी कर रहा था. मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा.
अदालत ने साफ कहा,
“बिल्डर्स को फ्लैट की पजेशन देने में पूर्व निर्धारित समय से देरी होने पर खरीददारों को हर्जाना देना होगा.”
अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा- बिल्डर खरीदारों को न सिर्फ हर्जाना देगा बल्कि वो खरीददारों की ओर से जमा कराए गए पैसे पर छह फीसदी सालाना की दर से ब्याज भी देगा. और ये फैसला खरीददारों के लिए नजीर बन गया.
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फ्लैट की पजेशन पूर्व निर्धारित समय पर न मिले तो क्या करें ? कहां शिकायत करें? कैसे शिकायत करें? इन सभी सवालों के जवाब पाने के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल से बात की.
सवाल: अगर फ्लैट का पजेशन निर्धारित समय से न मिले तो कहां करें शिकायत?
जवाब: अगर कोई बिल्डर आपको फ्लैट का पजेशन देने में देरी कर रहा है तो आप रियल स्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम 2016 के अंतर्गत बनाई गई रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) में आप अपनी शिकायत कर सकते हैं. रेरा हर राज्य में बनाई गई है. आपने जिस राज्य में फ्लैट खरीदा है आप उस राज्य के रेरा में शिकायत कर सकते हैं.60 दिनों से भीतर रेरा आपकी शिकायत को सुनकर निपटारा करेगा.
सवाल: अगर कोई बिल्डर एग्रीमेंट की शर्तें तोड़े तो क्या करें?
जवाब: अगर कोई बिल्डर एग्रीमेंट की शर्तों का उल्लंघन करता है तो आप उसके खिलाफ भी रेरा के अंतर्गत शिकायत कर सकते हैं. जिन शर्तों का उल्लंघन हुआ, अपनी शिकायत में उसे जरूर मेंशन करें.
सवाल: कई बार ऐसा भी होता है कि फ्लैट की डिलीवरी मिल जाती है लेकिन निर्माण घटिया निकलता है? तब क्या करें?
जवाब: अगर फ्लैट की डिलीवरी मिल जाती है, लेकिन निर्माण घटिया निकलता है यानी बिल्डर ने आपको धोखा दिया है, तो आप उसके खिलाफ भी रेरा में शिकायत कर सकते हैं.आप अपनी शिकायत में ये जरूर लिखें कि कहां कहां घटिया निर्माण किया गया है.
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