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केंद्रीय व‍िद्यालयों में खत्‍म हुआ एमपी कोटा, जारी हुई नई एडमिशन गाइडलाइन्‍स

केंद्रीय विद्यालयों में विधायक कोटे से होने वाले दाखिले की व्‍यवस्‍था समाप्‍त कर दी गई है. नई गाइडलान्‍स के तहत केंद्रीय विद्यालय कोविड -19 महामारी के कारण अनाथ बच्चों को एडमिशन में प्राथमिकता दी जाएगी.

Updated: April 27, 2022 12:10 PM IST

By Vandanaa Bharti

केंद्रीय व‍िद्यालयों में खत्‍म हुआ एमपी कोटा, जारी हुई नई एडमिशन गाइडलाइन्‍स
KVS Class 1 Admission 2022 Second Merit List Declared.

नई दिल्ली: केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) ने शैक्षणिक वर्ष 2022-2023 के लिए संशोधित प्रवेश दिशानिर्देश जारी किए और केंद्रीय विद्यालयों में छात्रों के प्रवेश की सिफारिश में सांसदों के विवेकाधीन कोटा को बंद कर दिया. नए दिशानिर्देशों में यह भी कहा गया है कि कोविड -19 महामारी के कारण अनाथ बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत कक्षा की संख्या से अधिक एडमिशन के लिए विचार किया जाएगा. यानी कक्षा में सीटें फुल होने जाने के बावजूद यदि किसी ऐसे छात्र का एडमिशन आता है, जिसके माता-पिता कोविड 19 के कारण जीवित नहीं रहे, तो ऐसे बच्‍चों को एडमिशन देने पर विचार किया जाएगा और उन्‍हें दाखिले में प्राथमिकता दी जाएगी.

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जिला अध‍िकारी बनाएगा लिस्‍ट :

केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने कहा कि ऐसे छात्रों का एडमिशन संबंधित जिले के जिलाधिकारी द्वारा दी गई सूची के आधार पर किया जाएगा, जिसमें प्रति केवी 10 बच्चे और प्रति कक्षा अधिकतम दो बच्चे होंगे. इन बच्चों को पहली से बारहवीं कक्षा तक फीस (ट्यूशन शुल्क, कंप्यूटर फंड और वीवीएन) के भुगतान से छूट दी जाएगी.

कक्षा में सीट भरने के बाद भी इन छात्रों को मिलेगा एडमिशन :

1. सशस्त्र बलों के शिक्षा निदेशालय यानी सेना, वायु सेना, नौसेना और तटरक्षक बल दसवीं और बारहवीं कक्षा को छोड़कर रक्षा क्षेत्र में स्थित केंद्रीय विद्यालयों में एक शैक्षणिक वर्ष में अपने रक्षा कर्मियों के बच्चों के एडमिशन के लिए अधिकतम 06 नामों की सिफारिश कर सकते हैं.

2. केवीएस में नौकरी कर रहे कर्मचार‍ियों के बच्‍चों का एडमिशन. KVS रीजनल ऑफिस जैसे कि ZIETs और KVS (HQ) में काम करने वाले कर्म‍ियों के बच्‍चों को साल में कभी एडमिशन मिलेगा. हालांकि कक्षा 9वीं के छात्रों को एडमिशन टेस्‍ट देना होगा. र‍िटायर होने वाले कर्म‍ियों के बच्‍चों के एडमिशन में इसकी छूट नहीं मिलेगी.

3. केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चे जिनकी मौत हो जाती है.

4. परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, सेना पदक, नौसेना पदक, वायु सेना पदक पाने वाले सैनिकों के बच्‍चों को .

5. वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और पुलिस पदक प्राप्त करने वालों के बच्चे.

6. सरकार द्वारा आयोजित एसजीएफआई/सीबीएसई/राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय खेलों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी स्‍पोर्ट्स के बच्चे.

7. स्काउट्स एंड गाइड्स में राष्ट्रपति पुरस्कार के प्राप्तकर्ता.

8. वे बच्चे जो राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार या राष्ट्रीय बाल भवन द्वारा स्थापित बालश्री पुरस्कार प्राप्‍त कर चुके हैं.

9. जिन बच्चों ने ललित कला में विशेष प्रतिभा दिखाई है और उन्हें राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर पहचान मिली है.

10. विदेश मंत्रालय के कर्मचारियों को हर साल भारत में कहीं भी स्थित केंद्रीय विद्यालयों में 60 और केंद्रीय विद्यालयों के छात्रावासों में 15 प्रवेश दिए जाएंगे.

11. रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) कर्मचारियों के 15 बच्चों को केवीएस मुख्यालय द्वारा जारी आदेश पर एडमिशन दिया जाएगा. इनमें से अधिकतम 5 सीटें दिल्ली में और शेष दिल्ली के बाहर दी जाएंगी.

12. गृह मंत्रालय के तहत केंद्रीय पुलिस संगठनों, यानी सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ, एनडीआरएफ और असम राइफल्स के ग्रुप-बी और सी कर्मचारियों के बच्चों के लिए केंद्रीय विद्यालयों में 50 एडमिशन है.

13. कश्मीर प्रवासियों के बच्‍चों को.

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