
NEET PG Exam 2022 अब 21 मई को होगी, NBEMS ने की घोषणा, देंखे यहां एग्जाम डेट और टाइमिंग
आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीईएमएस) ने स्नातकोत्तर मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (NEET) की घोषणा की है

NEET PG Exam 2022, National Eligibility-cum-Entrance Test (NEET): नई दिल्ली: स्नातकोत्तर मेडिकल पाठ्यक्रमों (postgraduate medical courses) में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (National Eligibility-cum-Entrance Test) यानि (NEET) 21 मई को आयोजित की जाएगी. आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (NBEMS) ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की. बता दें कि एक दिन पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने छह से आठ सप्ताह तक परीक्षा टालने को कहा था.
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एनबीईएमएस (NBEMS) द्वारा शुक्रवार को जारी नोटिस में कहा गया है कि स्वास्थ्य मंत्रालय के तीन फरवरी के पत्र के निर्देशों के अनुसार नीट-पीजी 2022 (NEET PG Exam 2022) जिसे पहले 12 मार्च को आयोजित करने के लिए अधिसूचित किया गया था, अब इसके आयोजन को पुनर्निर्धारित किया गया है. नीट-पीजी 2022 (NEET PG Exam 2022) अब 21 मई को सुबह 9 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक आयोजित किया जाएगा.
एनबीईएमएस ने कहा है कि NEET PG Exam 2022 के लिए आवेदन जमा करने को लेकर ऑनलाइन आवेदन विंडो अब 25 मार्च (रात 11:55 बजे तक) तक जारी रहेगी. पहले इसे 4 फरवरी को (रात 11.55 बजे तक) बंद करने के लिए अधिसूचित किया गया था.
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (NEB) से नीट-पीजी 2022 को 8 से 8 सप्ताह के लिए स्थगित करने को कहा था, क्योंकि नीट-पीजी 2021 की काउंसलिंग भी इसी दौरान होनी है.
सहायक महानिदेशक (चिकित्सा शिक्षा) और चिकित्सा परामर्श समिति के सदस्य सचिव डॉ. बी श्रीनिवास ने एनबीई के कार्यकारी निदेशक डॉ. एम बाजपेयी को भेजे गए एक पत्र में कहा कि कई चिकित्सकों ने नीट-पीजी 2022 परीक्षा को टालने का अनुरोध किया, क्योंकि नीट पीजी 2021 की काउंसलिंग भी इसी दौरान होनी है. वहीं, मई-जून में कई ‘इंटर्न’ पीजी काउंसलिंग 2022 में भी भाग नहीं ले पाएंगे.
यह पत्र तीन फरवरी को भेजा गया था. इसमें कहा गया, ”उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने नीट पीजी 2022 को छह से आठ सप्ताह तक स्थगित करने का निर्णय किया है. इसलिए, मंत्रालय के फैसले का अनुपालन हो.” (इनपुट: भाषा)
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