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NEET-PG OBC Reservation: सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को लेकर सुनाया बड़ा फैसला, जानें

NEET-PG OBC Reservation: सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण पर लिये अपने फैसला का डिटेल जारी किया है. यहां पढें जरूरी बातें

Updated: January 20, 2022 1:48 PM IST

By Vandanaa Bharti

supreme court
सुप्रीम कोर्ट (फाइल/ANI)

NEET UG PG Counselling 2021: सुप्रीम कोर्ट ने 7 जनवरी 2022 को NEET पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को अनुमति दी थी. आज इसके लिये विस्तृत फैसला जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार PG और UG ऑल इंडिया कोटा में 27 फीसदी OBC आरक्षण को संवैधानिक रूप से मान्य माना जाएगा और इसके लिये केंद्र को अब आगे सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लेने की जरूरत नहीं पडेगी. सुप्रीम कोर्ट ने जो विस्‍तृत फैसला सुनाया है, उसकी प्रमुख बातें नीचे दी गई हैं.

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1. संविधान के अनुच्छेद 15 (4) और 15 (5), अनुच्छेद 15 (1) का विस्तार किया गया है.

2. केंद्र को ऑल इंडिया कोटा के तहत ओबीसी आरक्षण देने के लिए कोर्ट से अनुमति लेने की आवश्‍यकता नहीं होगी.

3. परीक्षा में सफलता की वजहों में सामाजिक, आर्थ‍िक और सांस्‍कृत‍िक स्‍थ‍ित‍ियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. इसलिये परीक्षा में प्राप्‍त अंकों को मेरिट का इकलौता आधार नहीं माना जा सकता.

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