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NEET 2022: सुप्रीम कोर्ट ने नीट मामले में दखल देने से किया इंकार, कही ये बात

SC ने NEET PG काउंसलिंग मामले में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीदवारों से केंद्र सरकार से इंटर्नशिप की समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध करने को कहा.

Updated: February 8, 2022 3:30 PM IST

By Vandanaa Bharti

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Supreme Court of India

SC on NEET PG Counselling 2021: हजारों एमबीबीएस स्‍नातकों की उम्मीदों को एक बड़ा झटका देते हुए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एनईईटी पीजी काउंसलिंग 2021 (NEET PG Counselling 2021) के मामले में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है. अदालत जो राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्‍नातकोत्तर (NEET PG) इंटर्नशिप की समय सीमा को बढाने के संबंध में एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी. उन्होंने कहा कि मामला ‘पॉलिसी डोमेन’ से संबंधित है और इसलिए वह इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा. हालांकि, शीर्ष अदालत ने छात्रों को केंद्र सरकार से संपर्क करने और 31 मई 2022 की इंटर्नशिप की समय सीमा में बदलाव का अनुरोध करने का निर्देश दिया, जिसे पिछले साल COVID-19 ड्यूटी के लिए लेने के कारण कई डॉक्टर चूक जाएंगे.

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उम्मीदवारों की चिंताओं को दूर करते हुए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले सप्ताह NEET PG 2022 मेडिकल प्रवेश परीक्षा स्थगित करने की घोषणा की थी. इसके अलावा, NBEMS ने NEET PG 2022 के लिए पंजीकरण की तारीख बढाने की भी घोषणा की, जिससे उम्मीदवारों को 25 मार्च 2022 तक रजिस्‍ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करने का समय मिल गया. हालांकि अब भी उन उम्‍मीदवारों की मुश्‍क‍िल बनी हुई है, जो कोविड-19 की ड्यूटी में लगे होने के कारण इंटर्नश‍िप पूरी नहीं कर पाए हैं और उन्‍हें और समय की आवश्‍यकता है.

बता दें कि पीजी काउंसलिंग प्रक्र‍िया में शामिल होने के लिये उम्‍मीदवारों को 31 मई 2022 तक अपनी इंटर्नश‍िप पूरी करनी होगी. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यह एक नीतिगत मुद्दा है और इस मामले में हस्तक्षेप करने से परहेज किया.

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Published Date: February 8, 2022 3:23 PM IST

Updated Date: February 8, 2022 3:30 PM IST