Top Recommended Stories

School Fee Exemption: हाई कोर्ट ने लॉकडाउन पीरियड के लिए स्कूल फीस में छूट को लेकर सरकार से मांगा जवाब, जानें पूरी डिटेल 

School Fee Exemption: याचिका में याचिकाकर्ता ने लैपटॉप, कंप्यूटर और मोबाइल फोन द्वारा उत्सर्जित विद्युत चुम्बकीय तरंगों के लंबे समय तक संपर्क में रहने के कारण ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान बच्चों के लिए स्वास्थ्य संबंधी खतरों का मुद्दा उठाया है.  

Published: November 26, 2020 3:58 PM IST

By India.com Hindi News Desk | Edited by Munna Kumar

School Fee Exemption: हाई कोर्ट ने लॉकडाउन पीरियड के लिए स्कूल फीस में छूट को लेकर सरकार से मांगा जवाब, जानें पूरी डिटेल 
प्रतीकात्मक तस्वीर

School Fee Exemption: इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) ने उत्तर प्रदेश सरकार से COVID -19 लॉकडाउन पीरियड के लिए निजी स्कूल के छात्रों की फीस में छूट के अलावा छात्रों को परीक्षाओं के बिना कक्षा 8 से अगली कक्षाओं में पदोन्नति करने को लेकर जवाब मांगा है. मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की पीठ ने पिछले हफ्ते मासूम बच्चन फाउंडेशन (Masoom Bachpan Foundation) द्वारा दायर एक सार्वजनिक हित की याचिका पर सरकार का रुख मांगा है.

याचिका में याचिकाकर्ता ने लैपटॉप, कंप्यूटर और मोबाइल फोन द्वारा उत्सर्जित विद्युत चुम्बकीय तरंगों के लंबे समय तक संपर्क में रहने के कारण ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान बच्चों के लिए स्वास्थ्य संबंधी खतरों का मुद्दा उठाया है. याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में चिंता और तनाव के स्तर, तार्किक सोच, स्मृति, मनोदशा और tiny tots की मानसिक स्थिरता पर भारी प्रभाव पड़ रहा है.

You may like to read

इस बात की ओर इशारा करते हुए कि कई शिक्षाविदों ने तदनुसार “नो एग्जाम सिस्टम” का सुझाव दिया है. याचिकाकर्ता ने शैक्षिक सत्र 2020-21 में प्राथमिक स्कूलों के छात्रों को उनकी अगली कक्षाओं में बिना परीक्षा लिए प्रमोट करने के लिए शैक्षिक अधिकारियों के लिए एक निर्देश जारी करने के लिए अदालत से प्रार्थना की है.  याचिकाकर्ता ने दावा किया कि लॉकडाउन के दौरान कोई शैक्षणिक संस्थान कार्य नहीं कर रहा था और इसलिए छात्रों और उनके माता-पिता से कोई शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए.

याचिकाकर्ता ने बिना जांच किए स्कूलों के अकाउंट की ऑडिटिंग की जांच करने के लिए कहा कि क्या छात्रों द्वारा पहले से भुगतान की गई फीस लॉकडाउन के दौरान शिक्षकों के वेतन का भुगतान करने के लिए पर्याप्त नहीं थी. याचिका की 17 नवंबर की सुनवाई के बाद पीठ ने इसे 4 दिसंबर को अगली सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया है.

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Career Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.