सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा के आयोजन में सामने आई खामियों को देखते हुए केंद्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को एक एसओपी बनाने के निर्देश दिए हैं ताकि भविष्य में एनटीए की परीक्षाओं में फिर से ऐसी खामियां न हों. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एनटीए की कमियों को बताते हुए कहा कि एनटीए में पाई गई कमियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. आगे से ऐसी कमियां नहीं मिलनी चाहिए. साथ ही कोर्ट ने सभी प्रतियोगी और प्रवेश परीक्षाओं को व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने के लिए पूर्व इसरो प्रमुख के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली समिति को इसमें किए जाने वाले सुधारों और मौजूदा कमियों को दूर करने पर रिपोर्ट सौंपने को कहा है. रिपोर्ट सौंपने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2024 तय की गई है.
सुप्रीम कोर्ट ने 7 सुझाव दिए हैं जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं:
नीट एग्जाम की मौजूद प्रक्रिया का मूल्यांकन होना चाहिए.
एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) बनाई जाए
एग्जाम सेंटर आवंटित करने की प्रक्रिया की बेहतरीन ढ़ंग से समीक्षा की जाए.
पहचान की वेरिफिकेशन की प्रोसेस के लेवल को आगे बढ़ाया जाए व उसे एडवांस किया जाए.
परीक्षा केंद्रों की सीसीटीवी निगरानी की जाए.
क्वेश्चन पेपर्स में गड़बड़ी न हो, उनके लाने ले जाने (लॉजिस्टिक) की व्यवस्था सुरक्षित की जाए.
एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र की सिफारिश की जाए.
NEET मामले की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या-क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने NEET परीक्षा को रद्द करने से इनकार कर दिया है, क्योंकि इसकी शुचिता में कोई प्रणालीगत चूक नहीं पायी गई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसके लिए कड़े कदम उठाए जाएं और परीक्षा केंद्र में CCTV निगरानी हो. इलेक्ट्रॉनिक फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड किए जाएंगे ताकि परीक्षा केंद्र में उपस्थिति की पुष्टि हो सके. साइबर सुरक्षा और संवेदनशीलता ऑडिट किए जाने चाहिए और साइबर सुरक्षा उपायों के नवीनतम रुझानों का पालन किया जाना चाहिए. कमेटी एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र की सिफारिश करेगी ताकि छात्रों की शिकायतों का निवारण हो सके. कमेटी डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल की सिफारिश करेगी ताकि सभी संवेदनशील जानकारी सुरक्षित रहे और लीक से भी बचा जा सके. एनटीए सदस्यों, परीक्षकों, कर्मचारियों आदि के प्रशिक्षण की व्यवहार्यता पर विचार करेगी ताकि सभी परीक्षा की अखंडता को अच्छी तरह से संभालने के लिए सुसज्जित हों.
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