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Chhattisgarh Hookah Bar Ban: हुक्का बार मालिकों के खिलाफ पास हुआ संशोधित विधेयक, नहीं माने तो होगी तीन साल की सजा

Chhattisgarh Hookah Bar Ban: सरकार ने एक विधेयक पास किया है जिसके तहत प्रदेश में हुक्का बार खोलने और इसका संचालन करने पर तीन साल तक की सजा होगी. राज्यपाल अनसुइया उइके ने संशोधन से जुड़े विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा.

Updated: January 20, 2022 10:11 AM IST

By India.com Hindi News Desk | Edited by Ikramuddin Saifi

Chhattisgarh Hookah Bar Ban

Chhattisgarh Hookah Bar Ban: छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने नशे के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने एक विधेयक पास किया है जिसके तहत प्रदेश में हुक्का बार खोलने और इसका संचालन करने पर तीन साल तक की सजा होगी. राज्यपाल अनसुइया उइके ने संशोधन से जुड़े विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी मिलते ही इसे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा.

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हुक्का बार में नशाखोरी के बाद उठाया कड़ा कदम

प्रदेश में पिछले कुछ समय से हुक्का बार में नशाखोरी के मामले सामने आए. इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए हुक्का बार पर प्रतिबंध लगा दिए. सरकार की हरी झंडी मिलने के बाद पुलिस ने हुक्का बार मालिकों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की. बड़ी संख्या मे हुक्का बार सील किए गए, जहां से हुक्के का सामान जब्त किया गया. मगर बाद ने एक मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट सरकार के आदेश पर रोक लगा दी थी.

हुक्का बार के खिलाफ विधेयक ले आई

न्यायालय के दखल के बाद सरकार ने हुक्का बार पर रोक लगाने के लिए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद संशोधित विधेयक को सदन में मंजूरी दे दी. शीतकालीन सत्र में इस संशोधित विधेयक को पारित भी करा लिया. विधानसभा से बिल पास होने के बाद से ही ये राज्यपाल के पास पेंडिंग में पड़ा था, जिसे अब मंजूरी मिल चुकी है.

क्या कहता है संशोधित विधेयक

प्रदेश की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने उस संशोधित विधेयक को मंजूरी दे दी है जिसमें सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003 में संशोधन का प्रस्ताव था. बताया गया कि इसकी धारा 2, 4, 12, 13, 21, और 27 में संशोधन किया गया है. संशोधन में हुक्का संचालकों के साथ ही वहां हुक्का पीने वालों के लिए भी सजा का प्रावधान है. संधोधित विधेयक के अनुसार हुक्का बार संचालकों के खिलाफ तीन साल तक की जेल और पचास हजार रुपये का जुर्माना लग सकता है. इसमें सजा एक साल कम और जुर्माना दस हजार से कम नहीं होगा. वहीं हुक्का पीने वालों के खिलाफ पांच हजार का जुर्माना लगाया जा सकता है.

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Published Date: January 20, 2022 10:02 AM IST

Updated Date: January 20, 2022 10:11 AM IST