
Chhattisgarh: निलंबित एडीजी जीपी सिंह दो दिन की पुलिस रिमांड में भेजे गए
आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा की टीम ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जीपी सिंह और उनके करीबियों के लगभग 15 ठिकानों पर तलाशी के दौरान 10 करोड़ रुपए की संपत्ति का पता लगाया था

Chhattisgarh, Raipur, Chhattisgarh Police, IPS, Disproportionate Assets Case, EOW, GP Singh, NEWS, रायपुर: रायपुर जिले की एक विशेष अदालत ने आय से अधिक संपत्ति मामले में गिरफ्तार व निलंबित (Suspended IPS officer) अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (suspended Additional Director General of Police ) जीपी सिंह (GP Singh) को दो दिन की पुलिस रिमांड (two-day police remand) में भेज दिया है. बता दें कि ईओडब्ल्यू की टीम ने 1-3 जुलाई के बीच सिंह और उनके करीबियों के लगभग 15 ठिकानों पर तलाशी के दौरान 10 करोड़ रुपए की संपत्ति का पता लगाया था. सिंह के ठिकानों पर ईओडब्ल्यू की कार्रवाई के बाद राज्य सरकार ने सिंह को निलंबित कर दिया था. बाद में पुलिस ने सिंह के खिलाफ राजद्रोह का मामला भी दर्ज किया था.
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उप संचालक अभियोजन मिथलेश वर्मा ने बुधवार को यहां बताया कि विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) लीना अग्रवाल की अदालत ने सिंह को दो दिनों के लिए पुलिस रिमांड में भेज दिया है. वर्मा ने बताया कि आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (ईओडब्ल्यू) सिंह को 14 जनवरी को अदालत में पेश करेगा. आय से अधिक संपत्ति मामले के आरोपी सिंह को ईओडब्ल्यू ने मंगलवार को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया था.
ईओडब्ल्यू ने भारतीय पुलिस के सेवा के 1994 बैच के अधिकारी सिंह के खिलाफ पिछले वर्ष 29 जून को भ्रष्टाचार निरोधक कानून के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया था. इसके बाद ईओडब्ल्यू की टीम ने 1-3 जुलाई के बीच सिंह और उनके करीबियों के लगभग 15 ठिकानों पर तलाशी के दौरान 10 करोड़ रुपए की संपत्ति का पता लगाया था. सिंह के ठिकानों पर ईओडब्ल्यू की कार्रवाई के बाद राज्य सरकार ने सिंह को निलंबित कर दिया था। बाद में पुलिस ने सिंह के खिलाफ राजद्रोह का मामला भी दर्ज किया था.
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, ईओडब्ल्यू ने जब सिंह के निवास और उनके निकट संबंधियों के स्थानों पर छापे की कार्रवाई की तब उन्हें वहां कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज मिले, जिसके आधार पर सिंह के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया.
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