छत्तीसगढ़: विधानसभा अध्यक्ष ने कहा- सरकार जिम सेंटर के लिए बनाए नियम कानून

संसदीय कार्यमंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि वर्तमान में जिम के विनियमन के संबंध में कोई केंद्रीय या राज्य के अधिनियम या नियम नहीं बनाए गए हैं.

Published date india.com Published: November 28, 2019 8:07 AM IST
Rules and Regulations for Gym Center

रायपुर: छत्तीसगढ़ में स्टेरॉयड इंजेक्शन (शक्तिवर्धक) की अवैध बिक्री और इससे एक युवक की मौत के मामले में बुधवार को विधानसभा अध्यक्ष (Assembly Speaker) ने सरकार से कहा कि वह जिम सेंटर के लिए नियम कानून बनाएं. विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के सदस्य अजय चंद्राकर, बृजमोहन अग्रवाल और शिवरतन शर्मा ने राज्य में स्टेरायड्स इंजेक्शन की अवैध बिक्री किए जाने की ओर स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

भाजपा सदस्यों ने कहा कि राजधानी रायपुर में स्टेरायड्स इंजेक्शन (Steroid Injections) जैसे नशीली दवाओं के सेवन के कारण संदीप सिंह ठाकुर की मृत्यु हो गई. ठाकुर ने मुंबई निवासी फिटनेस ट्रेनर निलेश परमार और सुमित राय चौधरी से बिना शारीरिक जांच और गलत अनुपात में शक्तिवर्धक दवाई खरीदी और उसका सेवन करने लगा जिससे उनका स्वास्थ्य खराब हो गया. भाजपा सदस्यों ने कहा कि राज्य सरकार की लापरवाही के कारण स्टेरायड्स इंजेक्शन (Steroid Injections) जैसी खतरनाक दवाइयों के आपूर्तिकर्ता धड़ल्ले से पूरे राज्य में नेटवर्क फैला चुके हैं और इन दवाइयों का अवैध कारोबार तेजी से अग्रसर है. सरकार के पास अभी तक ना तो जिम सेंटरों का सहीं आकड़ा है और ना ही जिम ट्रेनरों की जांच की गई है. यहां तक राज्य में संचालित जिमों और ट्रेनरों की संख्या तक पता नहीं है. राज्य में न तो ट्रेनरों की शैक्षणिक योग्यता तय की गई है और न ही संचालन नियमित करने का कोई तरीका बनाया गया है.

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स्वास्थ्य मंत्री की अनुपस्थिति में संसदीय कार्यमंत्री रविंद्र चौबे (Parliamentary Affairs Minister Ravindra Chaubey) ने आरोपों को नकारते हुए कहा कि दवाइयों के निरीक्षण के लिए विभाग द्वारा लगातार दवाई दुकानों की जांच की जा रही है. चौबे (Parliamentary Affairs Minister Ravindra Chaubey) ने कहा कि शासन द्वारा राज्य में जिम (Gym Center) का विनियमन नहीं किया जाता है, वर्तमान में जिम के विनियमन के संबंध में कोई केंद्रीय या राज्य के अधिनियम या नियम नहीं बनाए गए हैं. लेकिन जिन जिम सेंटरों द्वारा प्रोटीन पाउडर और अन्य ‘न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स’ का विक्रय किया जाता है, उनके द्वारा ही खाद्य एवं औषधि प्रशासन से खाद्य लाइसेंस/पंजीयन प्राप्त किया जाता है. उन्होंने बताया कि रायपुर जिले की पुलिस ने इस मामले में सुमित राय चौधरी और निलेश परमार के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

मंत्री के जवाब के बाद भाजपा सदस्य चन्द्राकर ने कहा कि समाचार माध्यमों के अनुसार ठाकुर को घोड़े वाला स्टेरायड्स दिया गया और यदि यह सत्य है तो यह और भी चिंताजनक है. इस पर मंत्री चौबे (Parliamentary Affairs Minister Ravindra Chaubey) ने कहा कि यह जांच का विषय है कि किस तरीके से यह दवाई ली गई और कौन सा स्टेरायड्स लिया गया था. विभाग पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इसमें स्पष्ट बयान दे पायेगा. इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष (Assembly Speaker) ने मंत्री से कहा कि वह इसकी विस्तृत जांच कराएं तथा आने वाले समय में जिम केन्द्रों (Gym Center) के लिए कोई नियम-कानून बनना चाहिए.

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