
DDMA revised guideline: DDMA ने अपनी गाइडलाइन में किया बदलाव, दिल्ली में प्राइवेट कंपनियों को ऑफिस बंद करने के निर्देश
DDMA revised guideline दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने अपनी गाइडलाइन में बदलाव करते हुए मंगलवार को ऐलान किया कि दिल्ली में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर छूट प्राप्त श्रेणी में आने वाले दफ्तरों को छोड़कर सभी प्राइवेट ऑफिस (All private offices) बंद रहेंगे.

DDMA revised guideline: दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने अपनी गाइडलाइन करते हुए मंगलवार को ऐलान किया कि दिल्ली में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर छूट प्राप्त श्रेणी में आने वाले दफ्तरों को छोड़कर सभी प्राइवेट ऑफिस (All private offices) बंद रहेंगे, कंपनियों से वर्क फ्रॉम होम (work from home) नियम का पालन कराने के लिए कहा गया है. इसके अलावा दिल्ली स्थित सभी बार और रेस्टोरेंट भी बंद रहेंगे, हालांकि यहां टेकअवे की सुविधा मिलेगा, बैठकर खाने-पीने पर पाबंदी जारी रहेगी. इससे पहले सोमवार को DDMA की बैठक (DDMA Meeting) में दिल्ली में पाबंदियों को और कड़ा करने का फैसला लिया गया थ. हालांकि बैठक में यह तय किया गया है कि देश की राजधानी में फिलहाल लॉकडाउन (Delhi Lockdown Update) नहीं लगाया जाएगा.
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All private offices in Delhi shall be closed, except those which are falling under the exempted category; work from home shall be followed. All restaurants & bars shall be closed, takeaways allowed: DDMA in its revised guidelines pic.twitter.com/Or74McCXKI
— ANI (@ANI) January 11, 2022
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने सोमवार को कोविड-19 संक्रमण पर रोक लगाने के लिए लॉकडाउन नहीं लगाने का फैसला किया. DDMA ने साथ ही रेस्तरां में बैठकर खाने की सुविधा बंद करने और मेट्रो ट्रेन-बसों में सवारियों की संख्या कम करने जैसी अन्य पाबंदी लगाने पर विचार किया.
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