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दिल्ली में पेट्रोल पंप से तेल भरवाने वालों को अपने साथ रखना होगा ये दस्तावेज, इसके बिना नहीं मिलेगा Petrol-Diesel

PUC certificate mandatory for filling fuel: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर जल्द ही तेल भराने से पहले पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) की मांग की जा सकती है.

Updated: January 29, 2022 11:42 AM IST

By Nitesh Srivastava

Petrol, Diesel Prices On April 9: Check Latest Fuel Rates in Your City Today
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PUC certificate mandatory for filling fuel: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर जल्द ही तेल भराने से पहले पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) की मांग की जा सकती है. प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली में गाड़ी में पेट्रोल-डीज़ल या सीएनजी गैस डलवाने के लिए जल्द ही वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUC) जरूरी किया जाएगा. राज्य सरकार (Delhi govt) इसको लेकर एक नीति मसौदा जारी करेगी और इस पर लोगों से सुझाव और उनकी आपत्तियां मांगेगी.

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पर्यावरण मंत्री गोपाल राय (Gopal Rai) ने कहा कि नीति से यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि प्रदूषण फैलाने वाले वाहन दिल्ली में न चलें और यहां के लोगों को स्वच्छ हवा मिले. मंत्री की सलाहकार रीना गुप्ता ने कहा कि नीति दिल्ली के सभी नागरिकों के लिए साफ हवा सुनिश्चित करने की केजरीवाल सरकार की प्रतिबद्धता को साबित करती है.

एक बयान में कहा गया है कि वाहन मालिकों को अपना वैध पीयूसीसी ईंधन (Petrol Pump) पंप ले जाना होगा. अगर पीयूसी वैध नहीं पाया जाता है, तो उन्हें इसे पंप पर पुनः जारी करवाना होगा. बयान में राय के हवाले से कहा गया है कि यह बहुत महत्वाकांक्षी नीति है. दिल्ली सहित उत्तर भारत गंभीर वायु प्रदूषण का सामना करता है, खासकर सर्दियो में.

उन्होंने कहा कि इस नीति के लागू होने के बाद पेट्रोल पंप पर वैध पीयूसी दिखाना जरूरी होगा. सरकार नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी आधारित उपायों पर भी काम कर रही है, मोटर वाहन अधिनियम के तहत वैध पीयूसी नहीं होने पर 10,000 रुपये का चालान या छह महीने की सज़ा या दोनों हो सकते हैं.

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