
दिल्ली हाईकोर्ट ने हड़ताल कर रहीं एम्स की नर्सों को तुरंत काम पर लौटने का दिया निर्देश, निदेशक ने भी की अपील
दिल्ली हाईकोर्ट ने एम्स नर्स यूनियन को यह निर्देश दिया कि सुबह हड़ताल पर गईं नर्सें तुरंत काम पर लौट आएं, कल होगी सुनवाई

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने मंगलवार को एम्स नर्स यूनियन को यह निर्देश दिया कि सुबह हड़ताल पर गईं उसकी सदस्य नर्सें तुरंत काम पर लौट आएं. न्यायमूर्ति यशंत वर्मा ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) की याचिका पर विचार करते हुए कहा कि हड़ताल से गंभीर पूर्वाग्रह पैदा होगा और संस्थान के कामकाज में गंभीर बाधा आएगी. हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि याचिका को 27 अप्रैल को पूर्वाहन 10.30 बजे आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए.
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वहीं, एम्स के निदेशक डॉ रणदीप गुलेरिया ने कहा, मरीजों और उनके परिवारों को समय पर इलाज नहीं मिला. नर्सेज यूनियन ने ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों पर नारेबाजी की. मरीजों को राहत देने के बजाय उन्होंने उन्हें खतरे में डाल दिया. हम इसके लिए खड़े नहीं हैं. मैं उनसे अपने कर्तव्यों में शामिल होने की अपील करता हूं.
Delhi | Patients & their families didn’t get treatment on time. Nurses Union shouted at doctors on duty. Instead of relieving patients, they put them in danger. We don’t stand for it. I appeal to them to join their duties: Dr Randeep Guleria, Director, AIIMS on Nurses strike pic.twitter.com/tNbp2WTXT1
— ANI (@ANI) April 26, 2022
याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को सूचित किया कि संघ की नर्सों ने 25 अप्रैल को प्रशासन द्वारा जारी एक नोटिस के बाद ड्यूटी पर आने से इनकार कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न सर्जरी रद्द कर दी गईं और एम्स का कामकाज प्रभावित हुआ है.
अदालत ने कहा, ‘चूंकि संघ का फैसला गंभीर पूर्वाग्रह पैदा करेगा और इससे चिकित्सा संस्थान के कामकाज पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा, इसलिए प्रतिवादी संघ को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि उसके सदस्य और नर्सिंग अधिकारी तुरंत अगले आदेश तक काम पर वापस आ जाएं.’
न्यायाधीश ने कहा कि नर्सों के संघ की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ. अदालत ने निर्देश दिया कि याचिका को 27 अप्रैल को पूर्वाहन 10.30 बजे आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए.
एम्स नर्स यूनियन ने अपनी अध्यक्ष हरीश काजला के निलंबन के कारण मंगलवार का सुबह से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा करते हुए निलंबन रद्द करने की मांग की थी. (इनपुट: भाषा)
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