Delhi: एलजी अनिल बैजल ने दिल्ली पुलिस कमिश्‍नर को दिया NSA लगाने का अधिकार

एनएसए के तहत अधिकारी किसी व्यक्ति को महीनों तक एहतियातन हिरासत में रख सकते हैं अगर उन्‍हें लगता है कि वह व्यक्ति देश की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के लिए खतरा है

Published: July 24, 2021 11:16 AM IST

By India.com Hindi News Desk | Edited by Laxmi Narayan Tiwari

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दिल्‍ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अधिसूचना जारी कर दिल्ली पुलिस कमिश्‍नर को 18 अक्टूबर तक राष्ट्रीय एनएसए लगाने का अधिकार दे दिया है.

नई दिल्ली: दिल्‍ली के उपराज्यपाल (Delhi Lieutenant Governor) अनिल बैजल (Anil Baijal) ने अधिसूचना जारी कर दिल्ली पुलिस के प्रमुख (Delhi Police Commissioner) को 18 अक्टूबर तक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (National Security Act) के तहत हिरासत में लेने का अधिकार दिया है. यह आदेश स्वतंत्रता दिवस से पहले और ऐसे समय आया है, जब केंद्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसान मध्य दिल्ली के जंतर-मंतर पर ‘किसान संसद’ का आयोजन कर रहे हैं.

दिल्ली पुलिस ने कहा कि यह नियमित आदेश है और सामान्य तौर पर इसे जारी किया जाता है. पुलिस सूत्रों ने बताया कि एनएसए के तहत अधिकारी किसी व्यक्ति को महीनों तक एहतियातन हिरासत में रख सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि वह व्यक्ति देश की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के लिए खतरा है.

अधिसूचना में कहा गया है, ”राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (National Security Act), 1980 की धारा 2 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपराज्यपाल ने निर्देश दिया है कि 19 जुलाई से 18 अक्टूबर के दौरान दिल्ली पुलिस के आयुक्त हिरासत में लेने की ताकत का भी इस्तेमाल कर सकते हैं.”

इससे पहले दिल्ली पुलिस के आयुक्त बालाजी श्रीवास्तव ने इस महीने की शुरुआत में पैराग्लाइडर्स और हॉट एयर बैलून जैसी चीजों को उड़ाने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए थे.

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