दिल्ली पुलिस ने UAPA के तहत PFIके खिलाफ शाहीन बाग इलाके में FIR दर्ज की

दिल्ली पुलिस ने प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ सख्त गैरकानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम (यूएपीए) के तहत दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में प्राथमिकी दर्ज की है

Published date india.com Published: October 3, 2022 5:19 PM IST
Delhi Police registers case against PFI under UAPA in Shaheen Bagh area of South-East Delhi
फोटो प्रतीकात्मक

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के खिलाफ सख्त गैरकानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम (UAPA) के तहत दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में प्राथमिकी दर्ज की है. एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी.

सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) और उसके सहयोगियों – रिहैब इंडिया फाउंडेशन (आरआईएफ), ऑल इंडिया इमाम काउंसिल (एआईआईसी), नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन (एनसीएचआरओ) और अन्य संगठनों पर कथित आतंकी गतिविधियों के लिए गैरकानूनी संघों के रूप में प्रतिबंध लगा दिया है.

दिल्ली पुलिस की विशेष प्रकोष्ठ इकाई के साथ-साथ जिला पुलिस ने पिछले हफ्ते शहर के छह जिलों में छापेमारी की और पीएफआई से कथित तौर पर जुड़े 30 लोगों को गिरफ्तार किया. प्राथमिकी के अनुसार, दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने 29 सितंबर को एक गजट अधिसूचना के माध्यम से शाहीन बाग, अब्दुल फजल एन्क्लेव और जामिया नगर में कुछ पतों को पीएफआई और उसके सहयोगियों अथवा उनसे संबद्ध लोगों की गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किए जाने की घोषणा की और अधिसूचित किया.

प्राथमिकी में कहा गया, ”उक्त प्रतिबंध और अधिसूचना के बाद भी, पुख्ता जानकारी प्राप्त हुई है कि संदर्भित गैरकानूनी संगठनों के कुछ नेता, सदस्य और सहयोगी, अपनी गैरकानूनी गतिविधियों को जारी रखते हुए, गुप्त रूप से भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को लक्षित करने के अंतिम उद्देश्य से सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने की साजिश कर रहे हैं.”

इसमें कहा गया, प्रतिबंधित गैरकानूनी संघों के नेता, सदस्य और सहयोगी, अपनी गैरकानूनी गतिविधियों को जारी रखते हुए, सांप्रदायिक दुश्मनी को बढ़ावा देकर सार्वजनिक व्यवस्था में बड़े पैमाने पर व्यवधान पैदा करने की साजिश कर रहे हैं और विभिन्न पूजा स्थलों पर उन्माद फैलाने के लिए समर्थकों को लामबंद कर रहे हैं.

पुलिस के मुताबिक, सूचना के आधार पर भादंवि की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश) और 153 ए (विभिन्न समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) के अलावा यूएपीए की धारा 10 के तहत शाहीन बाग पुलिस थाने में एक मामला दर्ज किया गया है.

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पुलिस ने कहा, साजिश के खुलासे, लोक व्यवस्था की स्थिति को बिगड़ने से रोकने और प्रतिबंधित संगठनों के नेताओं द्वारा लक्षित गैरकानूनी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिये इन सभी मामलों की जांच की जाएगी और दोषियों को पकड़ा जाएगा.

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