Top Recommended Stories

Delhi Traffic Rules: दिल्ली में अब तोड़ा ये ट्रैफिक नियम तो हो जाएगी जेल, एक अप्रैल से होगा लागू, जानिए डिटेल्स

दिल्ली में एक अप्रैल से लेन में ही गाड़ी चलानी होगी, नहीं तो अब कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है. पहली बार ट्रैफिक के नियमों को तोड़ने पर 10 हजार का जुर्माना, दूसरी बार केस दर्ज, तीसरी बार ड्राइविंग लाइसेंस रद और चौथी बार नियम तोड़ने पर परमिट रद किया जा सकता है. जानिए डिटेल्स

Published: March 30, 2022 1:00 PM IST

By Kajal Kumari

Noida: Drive Launched To Paste Reflective Tapes on Cars, Trucks To Avoid Accidents
delhi traffic rules

Delhi Traffic Rules: दिल्ली में ट्रैफिक के नियम अब और सख्त हो जाएंगे. ये नियम निजी बसों और मालवाहकों पर भी लागू होगा. दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने मंगलवार को विधानसभा में ये घोषणा की है. गहलोत ने कहा है कि दिल्ली में निजी बसों और मालवाहकों के लिए अब सख्त लेन नियम बनाए गए हैं, जो 1 अप्रैल से लागू होंगे. अगर कोई इन नियमों का उल्लंघन करने की कोशिश करेगा और गलत लेन में गाड़ी चलाता हुआ मिलेगा तो उसे 10,000 रुपये तक का जुर्माना या छह महीने की जेल की सजा होगी.

Also Read:

जानिए क्या है नियम

दिल्ली परिवहन निगम अब यातायात पुलिस के साथ मिलकर एक एनफोर्समेंट ड्राइव चला रही है, जिसमें सभी को अब लेन में गाड़ी चलाना आवश्यक होगा. मुख्य रूप से इन लाइनों में बस और मालवाहक वाहन सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक और अन्य वाहन रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक चलेंगे. अगर कोई वाहन अन्य लेन पर चलता पाया जाता है तो उसके खिलाफ वाहन मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 192-ए के तहत मुकदमा चलेगा. जिसमें 10,000 रुपये का जुर्माना और छह महीने तक की कैद का प्रावधान है.

पहली बार जुर्माना-दूसरी बार केस, तीसरी बार कड़ी सजा…

इन नियमों के लेकर दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि अगर कोई बस चालक बस लेन में ड्राइव नहीं करता है तो उसे पहली बार अपराध करने पर 10,000 का जुर्माना लगाया जाएगा. दूसरी बार बस चालक के खिलाफ खतरनाक तरीके से वाहन चलाने का मामला दर्ज किया जाएगा. फिर तीसरे और चौथी बार ऐसा करने पर सजा का भी प्रावधान है.

अगर कोई ड्राइवर तीसरी बार भी इस कानून को तोड़ता पाया गया तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा. वहीं चौथी बार ऐसा करने पर निजी बस का परमिट रद्द किया जा सकता है.

परिवहन मंत्री ने कहा है कि इसके लिए हम एक व्हाट्सएप नंबर जारी करेंगे जहां कोई भी बस चालक को नियमों का उल्लंघन करते हुए देखेगा तो वह हमें एक वीडियो भेज सकता है. इसके बाद हम मिल हुए सबूतों के अनुसार कार्रवाई करेंगे.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें दिल्ली की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.