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Delhi Traffic Rules: दिल्ली में ट्रैफिक के नियम अब और सख्त हो जाएंगे. ये नियम निजी बसों और मालवाहकों पर भी लागू होगा. दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने मंगलवार को विधानसभा में ये घोषणा की है. गहलोत ने कहा है कि दिल्ली में निजी बसों और मालवाहकों के लिए अब सख्त लेन नियम बनाए गए हैं, जो 1 अप्रैल से लागू होंगे. अगर कोई इन नियमों का उल्लंघन करने की कोशिश करेगा और गलत लेन में गाड़ी चलाता हुआ मिलेगा तो उसे 10,000 रुपये तक का जुर्माना या छह महीने की जेल की सजा होगी.
दिल्ली परिवहन निगम अब यातायात पुलिस के साथ मिलकर एक एनफोर्समेंट ड्राइव चला रही है, जिसमें सभी को अब लेन में गाड़ी चलाना आवश्यक होगा. मुख्य रूप से इन लाइनों में बस और मालवाहक वाहन सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक और अन्य वाहन रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक चलेंगे. अगर कोई वाहन अन्य लेन पर चलता पाया जाता है तो उसके खिलाफ वाहन मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 192-ए के तहत मुकदमा चलेगा. जिसमें 10,000 रुपये का जुर्माना और छह महीने तक की कैद का प्रावधान है.
इन नियमों के लेकर दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि अगर कोई बस चालक बस लेन में ड्राइव नहीं करता है तो उसे पहली बार अपराध करने पर 10,000 का जुर्माना लगाया जाएगा. दूसरी बार बस चालक के खिलाफ खतरनाक तरीके से वाहन चलाने का मामला दर्ज किया जाएगा. फिर तीसरे और चौथी बार ऐसा करने पर सजा का भी प्रावधान है.
अगर कोई ड्राइवर तीसरी बार भी इस कानून को तोड़ता पाया गया तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा. वहीं चौथी बार ऐसा करने पर निजी बस का परमिट रद्द किया जा सकता है.
परिवहन मंत्री ने कहा है कि इसके लिए हम एक व्हाट्सएप नंबर जारी करेंगे जहां कोई भी बस चालक को नियमों का उल्लंघन करते हुए देखेगा तो वह हमें एक वीडियो भेज सकता है. इसके बाद हम मिल हुए सबूतों के अनुसार कार्रवाई करेंगे.
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