
टेरर फंडिंग मामला: मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज व अन्य को एनआईए की हिरासत में भेजा गया
Delhi Hindi News: एनआईए ने 22 नवंबर, 2021 को खुर्रम परवेज को आपत्तिजनक सबूतों के साथ गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद उसके घर और श्रीनगर स्थित जेकेसीसीएस कार्यालय में दिनभर की तलाशी ली गई.

Delhi Hindi News: दिल्ली की एक अदालत ने कश्मीरी मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज को दो अन्य आरोपियों के साथ 25 फरवरी तक एनआईए की हिरासत में भेज दिया. बीते सोमवार को विशेष एनआईए न्यायाधीश परवीन सिंह ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को अन्य आरोपियों – मुनीर अहमद कटारिया और अर्शीद अहमद टोंच की चार दिनों की हिरासत की भी अनुमति दी.
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मामले के अनुसार, खुर्रम परवेज, जिसने अपने संगठन जम्मू कश्मीर कोलिशन ऑफ सिविल सोसाइटी (जेकेसीसीएस) के माध्यम से कथित तौर पर करीब दो दशकों तक एक पाकिस्तानी संवाद वाहक के रूप में काम किया, स्थानीय कश्मीरियों को आतंकवादियों के रूप में भर्ती करने और उन्हें वित्तपोषण करने में मदद की. एनआईए ने 22 नवंबर, 2021 को खुर्रम परवेज को आपत्तिजनक सबूतों के साथ गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद उसके घर और श्रीनगर स्थित जेकेसीसीएस कार्यालय में दिनभर की तलाशी ली गई.
हाल ही में शहर की एक अदालत ने परवेज और दो अन्य- अर्शीद अहमद और मुनीर अहमद कटारिया की न्यायिक हिरासत 40 दिन और बढ़ा दी थी. जैसा कि आरोप लगाया गया था, वे ओवरग्राउंड वर्कर्स के नेटवर्क का हिस्सा थे, जिन्होंने संभावित आतंकी ठिकानों और सुरक्षा प्रतिष्ठानों पर खुफिया जानकारी जुटाई थी. जैसा कि आरोप लगाया गया, उनमें से कुछ ने कई राज्यों के अलग-अलग लोगों से धन प्राप्त किया. (IANS Hindi)
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