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Aryan Khan Drug Case: आर्यन खान क्रूज ड्रग्स मामले में चार्जशीट फाइल करने के लिए NCB को 60 दिन का और समय मिला है. मुंबई की विशेष NDPS अदालत में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (Narcotics Control Bureau) ने 90 दिन का समय मांगा था, लेकिन उन्हें 60 दिन की ही मोहलत मिली. बता दें कि मामले में चार्जशीट 2 अप्रैल तक दाखिल करनी थी.’ मालूम हो कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (NCB) ने सोमवार को अदालत में आवेदन दायर कर आर्यन खान से संबंधित क्रूज ड्रग्स मामले में आरोपपत्र दाखिल करने के लिए 90 दिन का समय और मांगा था. अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान पर मादक पदार्थों का सेवन करने समेत कई अन्य आरोप हैं.
एनसीबी की एक विशेष जांच टीम को अप्रैल तक इस मामले में आरोपपत्र दाखिल करना था. हालांकि, केंद्रीय एजेंसी ने न्यायमूर्ति वीवी पाटिल की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष आवेदन दायर कर अनुरोध किया कि उसे आरोपपत्र दाखिल करने के लिए 90 दिनों का अतिरिक्त समय दिया जाए, क्योंकि इस हाई-प्रोफाइल मामले में जांच अभी भी जारी है. आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CRPC) के अनुसार, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो को अक्टूबर 2021 के मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के 180 दिनों के भीतर आरोपपत्र दाखिल करना था.
गौरतलब है कि NCB ने आर्यन खान (Aryan Khan) समेत 19 अन्य लोगों को इस मामले में आरोपी बनाया था. NCB ने तीन अक्टूबर को आर्यन को मुंबई के तटीय इलाके में एक क्रूज से गिरफ्तार किया था. हालांकि, बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था.
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