Aryan Khan Drugs Case: आर्यन खान को क्यों नहीं मिली बेल? जानें कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज करते हुए क्या कहा...

Aryan Khan Drugs Case: अदालत ने आर्यन खान (Aryan Khan) को जमानत देने से इनकार कर दिया और कहा कि वह प्रथम दृष्टया मादक पदार्थ संबंधी गतिविधियों में नियमित तौर पर शामिल प्रतीत होता है.

Published: October 20, 2021 11:15 PM IST

By India.com Hindi News Desk | Edited by Parinay Kumar

Aryan Khan Case Highlights, Wednesday, Oct 27: Bombay High Court to Continue Bail Hearing on Thursday
Aryan Khan Case Highlights, Wednesday, Oct 27: Bombay High Court to Continue Bail Hearing on Thursday (Photo Courtesy: Viral Bhayani)

Aryan Khan Drugs Case: ड्रग्स केस (Drugs Case) में फंसे शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) की जमानत अर्जी को विशेष NDPS कोर्ट ने खारिज कर दिया. सेशंस कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद आर्यन के वकील ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. इससे पहले अदालत ने आर्यन खान को जमानत देने से इनकार कर दिया और कहा कि वह प्रथम दृष्टया मादक पदार्थ संबंधी गतिविधियों में नियमित तौर पर शामिल प्रतीत होता है.

अदालत ने उल्लेख किया कि Whatsapp Chat से भी प्रथम दृष्टया दिखता है कि वह मादक पदार्थ तस्करों के संपर्क में था. विशेष न्यायाधीश वीवी पाटिल ने आर्यन (23) के साथ उसके दो मित्रों- अरबाज मर्चेंट (26) तथा फैशन मॉडल मुनमुन धमेचा (28) की जमानत याचिकाओं को भी खारिज कर दिया. इसके तुरंत बाद आर्यन खान और धमेचा के वकीलों ने जमानत के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया. कानूनी सूत्रों ने कहा कि इस मामले का गुरुवार को न्यायमूर्ति एन डब्ल्यू साम्ब्रे के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए उल्लेख किए जाने की संभावना है.

विशेष एनडीपीएस अधिनियम अदालत ने अपने 21 पृष्ठ के आदेश में कहा कि आर्यन खान की व्हाट्सएप चैट से प्रथम दृष्टया पता चलता है कि वह “नियमित आधार पर मादक पदार्थ संबंधी अवैध गतिविधियों में शामिल था” और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है तो उसके द्वारा ऐसा अपराध किए जाने की संभावना नहीं है.

इसने यह भी कहा कि आर्यन जानता था कि उसके दोस्त और सह-आरोपी अरबाज मर्चेंट के पास मादक पदार्थ था, भले ही एनसीबी को आर्यन से कोई मादक पदार्थ नहीं मिला हो. न्यायाधीश ने आदेश में कहा, ‘आवेदकों/आरोपी नंबर 1 से 3 (आर्यन खान, मर्चेंट और धमेचा) की गंभीर अपराध में प्रथम दृष्टया संलिप्तता को देखते हुए, यह जमानत देने के लिए उपयुक्त मामला नहीं है.’

अदालत ने कहा कि मामले के कागजात और आर्यन खान एवं अरबाज मर्चेंट के स्वैच्छिक बयानों से पता चलता है कि उनके पास सेवन और मौज-मस्ती के लिए मादक पदार्थ थे. आदेश में कहा गया, ‘इन बातों से पता चलता है कि आरोपी नंबर 1 (आर्यन) को आरोपी नंबर 2 (मर्चेंट) द्वारा अपने जूते में छिपाए गए प्रतिबंधित पदार्थ की जानकारी थी.’ NCB ने आर्यन खान, मर्चेंट और धमेचा को मादक पदार्थ रखने, इससे संबंधित साजिश, इसके सेवन, खरीद और तस्करी करने के आरोप में तीन अक्टूबर को गिरफ्तार किया था.

तीनों इस समय न्यायिक हिरासत में हैं. आर्यन और मर्चेंट मुंबई में ऑर्थर रोड जेल में बंद हैं तथा धमेचा यहां बायकुला महिला कारागार में बंद है. मामले में आरोपी आर्यन खान और अन्य के खिलाफ एनडीपीएस कानून की धाराओं-8(सी), 20(बी), 27, 28, 29 और 35 के तहत मामला दर्ज किया गया है. आर्यन ने अपनी जमानत याचिका में कहा था कि एनसीबी की यह दलील निराधार है कि वह साजिश और मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल पाए गए हैं. उन्होंने रेखांकित किया कि उनके पास से मादक पदार्थ की कोई बरामदगी नहीं हुई.

NCB ने हालांकि जमानत याचिका का विरोध किया और कहा कि आर्यन कई साल से मादक पदार्थों का सेवन कर रहे हैं और वह नशीली वस्तुओं की खरीद के लिए ऐसे कई व्यक्तियों के संपर्क में थे जो अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ नेटवर्क का हिस्सा प्रतीत होते हैं. एजेंसी ने आर्यन खान की व्हाट्सऐप चैट का हवाला दिया है और दावा किया कि इससे बड़ी मात्रा में मादक पदार्थों की खरीद का संकेत मिलता है. इस मामले में अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है.

(इनपुट: भाषा)

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