बंबई उच्च न्यायालय ने कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल की गिरफ्तारी पर लगाई रोक, लेकिन दिया ये बड़ा आदेश

कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि तब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न करें.

Published: November 24, 2020 4:31 PM IST

By India.com Hindi News Desk | Edited by Amit Kumar

Kangana Ranaut
Kangana Ranaut (Photo Courtesy: IANS)

Kangana Ranaut and her sister Rangoli Chandel Case: बंबई उच्च न्यायालय ने मंगलवार को बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दे दी है. दरअसल मुंबई पुलिस ने रनौत और उनकी बहन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं- 153ए, 285-ए, 124-ए और 34 के तहत मामला दर्ज किया था जिसके तहत उन्हें सोमवार को मुंबई पुलिस के सामने पेश होना था, लेकिन वह पेश नहीं हुईं.

जिसके बाद अभिनेत्री कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल ने सोमवार को बंबई उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर अपने खिलाफ मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध किया था. इस पर फैसला देते हुए बंबई उच्च न्यायालय ने कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी.

हालांकि कोर्ट ने राजद्रोह के मामले में दोनों बहनों से आठ जनवरी को मुंबई पुलिस के सामने उपस्थित होने को कहा है. कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि तब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न करें. इससे पहले मजिस्ट्रेट अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया था कि रनौत और उनकी बहन के खिलाफ जांच करें.

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