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कंगना रनौत को जुर्माने की रकम नहीं देना चाहती BMC, बंबई हाईकोर्ट में दी यह दलील...
कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के बंगले का कथित अवैध हिस्सा ढहाये जाने को लेकर दो करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग करते हुए बंबई हाईकोर्ट में दायर अदाकारा की याचिका पर अपने हलफनामे में BMC ने कहा कि यह याचिका कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है.
कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के बंगले का कथित अवैध हिस्सा ढहाये जाने को लेकर दो करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग करते हुए बंबई हाईकोर्ट में दायर अदाकारा की याचिका पर अपने हलफनामे में BMC ने कहा कि यह याचिका कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है. बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने अपने हलफनामे में अदालत से कंगना रनौत की याचिका खारिज करने और ऐसी याचिका दाखिल करने के चलते उन पर जुर्माना लगाने का अनुरोध किया.
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BMC has filed an affidavit in response to Kangana Ranaut's petition challenging demolition of her office & damage claim of Rs 2 Cr from BMC
BMC in its affidavit, "The plaintiff approached the court with unclean hands & has suppressed true facts & isn't liable for any relief."
— ANI (@ANI) September 19, 2020
हलफनामे के मुताबिक, ‘रिट याचिका और उसमें मांगी गई राहत कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करती हैं. याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए और इसे जुर्माने के साथ खारिज किया जाना चाहिए.’
नौ सितंबर को बीएमसी ने कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के बंगले में अवैध निर्माण का आरोप लगाते हुए तोड़फोड़ की कार्रवाई की थी. रनौत के उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के बाद उसी दिन अदालत ने बीएमसी की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी. इसके बाद 15 सितंबर को कंगना रनौत ने अपनी संशोधित याचिका में बीएमसी की कार्रवाई को लेकर मुआवजे के रूप में दो करोड़ रुपये की मांग की थी.
(इनपुट: भाषा)
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