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Kangana Ranaut की 'Lock Upp' पर लगा कॉन्सेप्ट चोरी करने का आरोप! कोर्ट ने जारी किया स्टे ऑर्डर, जानें पूरा मामला

यदि याचिकाकर्ता के कानूनी प्रतिनिधि उल्लंघन को साबित करने में सफल होते हैं, तो प्रतिवादी प्रोडक्शन हाउस (एकता कपूर का ऑल्ट बालाजी) कॉपीराइट अधिनियम की धारा 51 और 52 के तहत परिणामों परिणाम भुगतना होगा.

Published: February 27, 2022 9:28 AM IST

By India.com Hindi News Desk | Edited by Faizan Anjum

Kangana Ranaut की 'Lock Upp' पर लगा कॉन्सेप्ट चोरी करने का आरोप! कोर्ट ने जारी किया स्टे ऑर्डर, जानें पूरा मामला
कोर्ट द्वारा स्टे ऑर्डर जारी करने के बाद मुश्किल में फंसी कंगना की 'लॉक अप'

नई दिल्ली: रविवार से प्रसारित होने वाले कंगना रनौत (Kangana Ranaut) द्वारा होस्ट किए जाने वाले रियलिटी शो ‘लॉक अप’ (Lock Upp) को हैदराबाद के सिटी सिविल कोर्ट ने रोक दिया है. नतीजतन, शो किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया पर प्रसारित नहीं होगा. शो के ट्रेलर की एक वीडियो क्लिप पर ध्यान देने के बाद, अदालत ने आगामी शो को जारी करने पर एक विज्ञापन-अंतरिम निषेधाज्ञा जारी करते हुए कहा कि यह याचिकाकर्ता सनोबर बेग की कहानी और ‘द जेल’ के कॉन्सेप्ट के समान है. कॉन्सेप्ट, (जिसका स्वामित्व प्राइड मीडिया के मालिक सनोबर बेग के माध्यम से है) शांतनु रे और शीर्षक आनंद द्वारा लिखा गया था और 7 मार्च, 2018 को कॉपीराइट अधिनियम के तहत पंजीकृत है और इसे फिल्म राइटर्स एसोसिएशन में भी पंजीकृत किया गया था. याचिका से पता चला है कि अवधारणा कैसे विकसित की गई और अवधारणा विकास के विभिन्न चरणों में उनके द्वारा निवेश किए गए धन के विवरण को भी सूचीबद्ध करता है.

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स्थिति पर टिप्पणी करते हुए सनोबर ने कहा, “जब मैंने उक्त शो का प्रोमो देखा, तो मैं सदमे में था. मैं लंबे समय से एंडेमोल शाइन के अभिषेक रेगे के संपर्क में हूं और हैदराबाद में इस विषय पर कई बैठकें की हैं. उन्होंने वादा किया था कि एक बार मार्केट बेहतर हो जाएगा तो हम इस पर काम करेंगे.” उन्होंने आगे उल्लेख किया कि यह शो पूरी तरह से साहित्यिक चोरी है, और कहा “ये शो हमारे कॉन्सेप्ट जैसा ही नहीं, बल्कि उसकी पूरी तरह से कॉपी है. मुझे यकीन नहीं होता कोई इस हद तक कॉन्सेप्ट चुरा सकता है. हमने कॉपीराइट के उल्लंघन के लिए अदालत में अर्जी दी और हमें स्टे आर्डर मिला है.”

यदि याचिकाकर्ता के कानूनी प्रतिनिधि उल्लंघन को साबित करने में सफल होते हैं, तो प्रतिवादी प्रोडक्शन हाउस (एकता कपूर का ऑल्ट बालाजी) कॉपीराइट अधिनियम की धारा 51 और 52 के तहत परिणामों परिणाम भुगतना होगा. ऐसा नहीं है कि सनोबर ने सीधे तौर पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. प्रोडक्शन हाउस द्वारा उनके साथ बातचीत करने से इनकार करने के बाद ही सनोबर कोर्ट पहुंचे.

उन्होंने कहा, “मैंने संबंधित कंपनियों से संपर्क किया और उनसे इस अवधारणा पर आगे नहीं बढ़ाने का अनुरोध किया. लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं मानी और चुनौती दी कि उन्हें शेड्यूल के अनुसार स्ट्रीम करने का पूरा अधिकार है.”

“मेरे पास न्यायपालिका से निवारण मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं था. इसमें शामिल सभी पक्षों को नोटिस दिया गया है और हमारे पास इसकी स्वीकृति है. यदि शो प्रसारित होता है, तो यह अदालत की अवमानना होगा. मुझे न्यायपालिका में पूरा विश्वास है और मुझे यकीन है कि न्याय होगा.”

इनपुट- आईएएनएस

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