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नई दिल्ली, 22 जनवरी (आईएएनएस) बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद पर बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) ने एक छह मंजिली रिहायशी इमारत को होटल में तब्दील करने का आरोप लगाया है. हालांकि सोनू का कहना है कि उन्होंने जुहू स्थित अपने आवासीय इमारत को लेकर कोई भी अनियमितता नहीं बरती है. इस मामले पर सोनू ने पहले बॉम्बे हाईकोर्ट का रूख किया था, लेकिन यहां से उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी. अब चूंकि याचिका खारिज हो चुकी है, ऐसे में बीएमसी इस पर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है और इन्हीं परिस्थितियों में सोनू ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
सोनू के वकील विनीत ढांडा ने कहा है कि उनके मुवक्किल ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है. उन्होंने कहा, “हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने का मुख्य आधार यही है कि बीएमसी द्वारा यह माना जा रहा है कि सोनू उस संपत्ति के मालिक नहीं है। यद्यपि उन्हें नोटिस एक मालिक के तौर पर ही जारी किया गया है.”
मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए ढांडा ने कहा कि यह उनकी छवि को बिगाड़ने का एक प्रयास है और बिल्डिंग के अंदर बदलाव स्वरूप कोई काम करने के लिए किसी भी इजाजत की जरूरत नहीं पड़ती है.
सोनू सूद ने बृह्नमुंबई महानगरपालिकाके खिलाफ अब बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है. आपको बता दें कि बीएमसी ने सोनू सूद के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है, उसने एक्टर पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने बीएमसी की इजाजत के बिना जुहू में एक छह मंजिला रिहायशी इमारत को होटल में तब्दील कर दिया है.
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