किसी को थप्पड़ मारने पर कितनी सजा हो सकती है? (Photo File)
बॉलीवुड एक्टर नाना पाटेकर (Actor Nana Patekar) ने एक युवक को थप्पड़ जड़ दिया. शूटिंग के लिए गेट-अप में वाराणसी के दशाश्वमेध रोड पर खड़े थे. तभी एक युवक नाना के पास आया और सेल्फी लेने लगा. इतने में नाना को गुस्सा आया गया और युवक को थप्पड़ जड़ दिया. ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. सोशल मीडिया पर नाना को कई लोग गलत ठहरा रहे हैं तो कई उनके समर्थन में नजर आ रहे हैं. अब फिल्म के डायरेक्टर ने कहा कि ये फिल्म का एक सीन है! खैर… जो भी हो! आइए जानते हैं कि किसी को थप्पड़ मारने पर क्या सजा होती है.
थप्पड़ मारने पर कितने साल की जेल?
इंडिया डॉट कॉम हिंदी ने नाना के थप्पड़ मारने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के वकील संदीप मिश्रा (Advocate Sandeep Mishra) से बात की. मिश्रा ने कहा कि किसी को थप्पड़ मारना अपराध है. इस तरह के मामलों में पुलिस इंडियन पीनल कोड (IPC) के सेक्शन 323 के तहत केस दर्ज करती है.
उन्होंने आगे कहा कि IPC के सेक्शन 323 के तहत अगर कोई अपनी इच्छा से किसी को चोट या नुकसान पहुंचाता है, तो ऐसा करने पर उसे 1 साल की जेल हो सकती है. साथ ही 1 हजार रुपये का जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है.
क्या है पूरा मामला?
नाना पाटेकर की एक फिल्म आ रही है. नाम है- जर्नी. इस फिल्म की शुरुआत एक भक्ति गाने से होनी है. गाने की शूटिंग वाराणसी के दशाश्वमेध मार्ग पर हो रही थी. नाना एक सीन के शूट के लिए दशाश्वमेध मार्ग पर खड़े थे. जो शूटिंग हो रही थी उसमें नाना पाटेकर को मार्केट में घूमते हुए दिखाना था.
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इसी दौरान एक युवक नाना के बगल में आ कर खड़ा हो गया. और सेल्फी लेने लगा. इतने में नाना को गुस्सा आ गया और उन्होंने युवक को थप्पड़ जड़ दिया. जिसके बाद मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने युवक को शूटिंग स्थल से बाहर कर दिया. फिर दोबारा शूटिंग शुरू हुई. फिल्म के डायरेक्टर ने थप्पड़ मारने को फिल्म की सीन बताया है.
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