Lok Adalat: ट्रैफिक चालान माफ करवाने का आज है आखिरी मौका, नहीं तो नये साल का करना होगा इंतजार, समझें पूरा प्रोसेस

देश में हर रोज़ करीब 1 लाख ई-चालान कटते हैं. परिवहन मंत्रालय के डेटा के मुताबिक, 2019-2024 (दिसंबर) के बीच 18.2 करोड़ से ज़्यादा ई-चालान जारी हुए. अगर आपकी गाड़ी किसी आपराधिक गतिविधि या दुर्घटना में शामिल नहीं थी, तो आपका चालान लोक अदालत में कम हो सकता है या माफ किया जा सकता है.

Published date india.com Updated: December 13, 2025 12:00 AM IST
Lok Adalat: ट्रैफिक चालान माफ करवाने का आज है आखिरी मौका, नहीं तो नये साल का करना होगा इंतजार, समझें पूरा प्रोसेस
लोक अदालत में अपना चालान माफ या कम करवाने के लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है.

रेगुलर कार या बाइक ड्राइव करने वाले का कभी न कभी किसी न किसी वजह से या कई बार गलती से भी ट्रैफिक चालान कटता ही है. कई बार चालान की रकम हजारों में होती है. अगर आपका भी ट्रैफिक चालान कट चुका है और पेंडिंग में है, तो आपके पास अपने पेंडिग ट्रैफिक चालान को माफ करवाने का शानदार मौका है. शनिवार (13 दिसंबर 2025) को दिल्ली में लोक अदालतें लगने जा रही हैं, जहां आप अपना पेंडिंग चालान माफ करवा सकते हैं. लेकिन, एक शर्त है कि आपको टाइम पर पहुंचना होगा. दिए गए टाइम से अगर आप 5 मिनट भी लेट हुए, तो आपके हाथ से मौका निकल जाएगा.

लोक अदालतों का कॉन्सेप्ट क्या है?
लोक अदालत को आप गांव की पंचायत का मॉर्डन स्वरूप मान सकते हैं. लोक अदालत में हर तरह के मामलों की सुनवाई होती है. आम तौर पर लोग ट्रैफिक चालान जैसे सामान्य केस का निपटारा करवाने ही इन अदालतों में जाते हैं. इन अदालतों में न वकील की महंगी फीस देनी पड़ती है और न ही तारीख पे तारीख का चक्कर रहता है.

दिल्ली में कहां-कहां लगेंगी लोक अदालतें?
दिल्ली में ये साल की आखिरी लोक अदालत है. दिल्ली के द्वारका कोर्ट, कड़कड़डूमा कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट, रोहिणी कोर्ट, राउज एवेन्यू कोर्ट, साकेत कोर्ट और तीस हजारी कोर्ट में ये लोक अदालतें लगाई जाएंगी.

लोक अदालतों में कौन से चालान हो जाएंगे माफ?

  • बिना सीट बेल्ट पहने कार चलाने पर कटा चालान.
  • बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाने पर कटा चालान.
  • रेड लाइट तोड़ना.
  • गलती से कटा चालान.
  • स्पीड लिमिट तोड़ना.
  • PUC सर्टिफिकेट न होना.
  • गलत जगह पर गाड़ी पार्क करना.
  • ड्राइविंग लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाना.
  • व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट न होना.
  • गलत लेन में ड्राइविंग करना.
  • ट्रैफिक साइन की अनदेखी करना.
  • बिना नंबर प्लेट के व्हीकल चलाना.

कौन से चालान नहीं होंगे माफ

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  • रेगुलर कोर्ट से भेजा गया चालान.
  • नशे में ड्राइविंग करना.
  • हिट-एंड-रन के मामले.
  • लापरवाही से ड्राइविंग के कारण किसी की मौत होना.
  • नाबालिग का व्हीकल ड्राइविंग करना.
  • अनधिकृत रेसिंग या स्पीड ट्रायल करना.
  • व्हीकल का क्राइम के लिए इस्तेमाल करने देने पर कटा चालान.
  • पेंडिंग कोर्ट केस वाले ट्रैफिक चालान.
  • दूसरे राज्य में कटे ट्रैफिक चालान पर भी लोक अदालत में सुनवाई नहीं होगी.

लोक अदालत जाने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए?
अगर आपका ट्रैफिक चालान कट गया है और आप लोक अदालत में जाकर इसे माफ करवाना चाहते हैं, तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी का RC, इंश्योरेंस के पेपर्स, वैलिड पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, चालक की आईडी (आधार, पैन या वोटर कार्ड), चालान की कॉपी की जरूरत पड़ेगी. इसके साथ ही आपको अपने साथ कोर्ट का नोटिस या समन भी ले जाना होगा.

चालान माफ करवाने का पूरा प्रोसेस क्या है?

  • लोक अदालत में अपना चालान माफ या कम करवाने के लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है. यह प्रक्रिया आप घर बैठे भी कर सकते है.
  • सबसे पहले अपने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण वेबसाइट या इ-कॉर्ट्स पोर्टल पर जाएं. लोक अदालत या चालान निपटान से संबंधित लिंक पर क्लिक करें.
  • अपने चालान नंबर या वाहन नंबर को दर्ज करें और अपना चालान ढूंढें.रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें.
  • चालान की डिजिटल कॉपी अपलोड करें. फिर फॉर्म सबमिट करें और रसीद डाउनलोड करें.इसका प्रिंटआउट ले लें.

कैसे लेना होगा अपॉइंटमेंट?

  • ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद आपको लोक अदालत में पहुंचने की तारीख और समय को तय करना होता है. इस प्रोसेस को भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं.
  • वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको उसी जगह पर लोक अदालत में आने की तारीख और समय चुनने का ऑप्शन मिलेगा.
  • अपनी सुविधा के अनुसार एक तारीख और समय चुनें. अपॉइंटमेंट कन्फर्म होने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक SMS या ईमेल मिलेगा.
  • SMS या ईमेल में लोक अदालत में हाजिर होने का स्थान और समय दिया जाएगा. आपको उस दिन कोर्ट जाकर सबसे हले टोकन नंबर लेना है.

कहां मिलेगा टोकन नंबर?
लोक अदालत की प्रक्रिया को सही तरीके से चलाने के लिए हर व्यक्ति को एक अलग टोकन नंबर दिया जाता है.इसका भी एक प्रोसेस है. लोक अदालत में पहुंचने के बाद रजिस्ट्रेशन काउंटर पर जाएं. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रिंटआउट या चालान की कॉपी दिखाएं. वहां मौजूद अधिकारी आपको एक टोकन नंबर देंगे, जिसे आपको संभालकर रखना होगा. यह टोकन नंबर आपके केस की सुनवाई की बारी तय करेगा.

सुनवाई की प्रक्रिया?
लोक अदालत में टाइम पर पहुंचना जरूरी है. लोक अदालत के तय समय से आधा घंटा पहले पहुंचना चाहिए. अगर आप समय से नहीं जाते हैं तो आपके मामले की सुनवाई नहीं की जाती है. जब आपका टोकन नंबर बोला जाए, तो उसी समय जज के सामने जाएं. उनके सामने अपना चालान और अन्य जरूरी दस्तावेज जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, RC और आईडी दिखाएं. इसके बाद मामले की सुनवाई होगी, जिसमें आपका चालान माफ किया जा सकता है. या जुर्माने में छूट दी जा सकती है. अगर किसी कारण से आपका चालान माफ नहीं होता और आपको उसे वही भरना पड़ता है.

अगर जुर्माना भरना पड़े तो?
अगर लोक अदालत में आपको कम जुर्माना भरने का आदेश दिया जाता है, तो आपको तुरंत पेमेंट करना होगा. कोर्ट परिसर में मौजूद कैश काउंटर पर जाएं और जुर्माना भरें. अगर डिजिटल पेमेंट की सुविधा हो, तो UPI, डेबिट कार्ड, या ऑनलाइन बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं. इसके बाद आपको रिसिप्ट दे दी जाएगी. बस आपके मामले का निपटारा हो गया.

अगर जुर्माना नहीं भरा तो?
3 महीने के भीतर ट्रैफिक e-चालान का पेमेंटकरने पर ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है. गाड़ी का चालान नहीं भरने पर आपके व्हीकल को जब्त किया जा सकता है, ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है और आपको जेल हो सकती है.

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