1 दिसंबर से कई सरकारी और वित्तीय नियमों में बदलाव लागू होंगे. इसमें पेंशन, टैक्स से लेकर LPG तक तमाम चीजें शामिल हैं. आइए खबर के माध्यम से जानते हैं ये बदलाव कौन-कौन से हैं?
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UPS चुनने का आखिरी मौका
अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं और नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में शिफ्ट होना चाहते हैं, तो 30 नवंबर तक का ही टाइम है. 1 दिसंबर से UPS चुनने का ऑप्शन बंद हो जाएगा. इसलिए जो कर्मचारी NPS से UPS में जाना चाहते हैं, उन्हें तुरंत आवेदन कर लेना चाहिए.
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TDS स्टेटमेंट जमा करने की आखिरी तारीख
अगर अक्टूबर 2025 में आपकी किसी भी ट्रांजैक्शन पर सेक्शन 194-IA, 194-IB, 194M या 194S के तहत TDS कटा है, तो उससे जुड़े स्टेटमेंट जमा करने की लास्ट डेट 30 नवंबर है. समय पर जमा न करने पर पेनल्टी और इंटरेस्ट दोनों लग सकते हैं.
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LPG सिलेंडर की कीमतें 1 दिसंबर से बदलेंगी
हर महीने की पहली तारीख की तरह 1 दिसंबर को भी LPG सिलेंडर की नई कीमतें लागू होंगी. 1 नवंबर को OMCs ने 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 6.50 रुपये तक की कटौती की थी. अब दिसंबर में दाम बढ़ भी सकते हैं या आगे कम भी हो सकते हैं.
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फ्लाइट टिकट के दाम भी बदल सकते हैं
ATF यानी Aviation Turbine Fuel के दाम भी हर महीने की पहली तारीख को रिवाइज किए जाते हैं. अगर दिसंबर में ATF महंगा हुआ तो फ्लाइट टिकट भी बढ़ सकते हैं. यदि सस्ता हुआ तो यात्रियों को राहत मिल सकती है.
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ITR दाखिल करने की डेडलाइन भी 30 नवंबर
जिन टैक्सपेयर को सेक्शन 92E (ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट) के तहत डॉक्यूमेंट जमा करना होता है, उनके लिए भी 30 नवंबर ही आखिरी तारीख है. यदि आपका बिजनेस या इनकम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन से जुड़ा है, तो ITR फाइल करने में लेटलतीफी आपको भारी नुकसान पहुंचा सकता है.
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30 नवंबर तक सभी जरूरी काम निपटा लें
चाहे टैक्स डॉक्यूमेंट हो, पेंशन अपडेट या किसी सरकारी स्कीम में ऑप्शन चुनने की - 30 नवंबर सभी कामों की कॉमन डेडलाइन है. एक बार यह तारीख निकल गई तो 1 दिसंबर से कई काम बंद हो जाएंगे. फिर आपको पेनल्टी देनी पड़ सकता है. (Photos: google, freepik)
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