Delhi Metro में यात्रियों के लिए सामान (Luggage) ले जाने के नियम Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) द्वारा निर्धारित किए गए हैं, जो यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हैं.
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ट्रेन से उतारने पर कार्रवाई
आधिकारिक DMRC वेबसाइट के अनुसार, ये नियम 2019 से लागू संशोधित Metro Railways (Carriage and Ticket) Rules पर आधारित हैं. ये नियम Metro Railways Act और DMRC के FAQ सेक्शन में स्पष्ट हैं. इससे अधिक सामान ले जाना उल्लंघन माना जाता है, जिस पर जुर्माना या ट्रेन से उतारने पर कार्रवाई हो सकती है.
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अधिकतम वजन सीमा
दिल्ली मेट्रो में एक यात्री 25 किलोग्राम तक का सामान ले जा सकता है. यह ग्रॉस वेट (कुल वजन) है, जिसमें बैग का वजन भी शामिल होता है. पहले यह सीमा 15 किलो थी, लेकिन 2019 में केंद्र सरकार के अधिसूचना के बाद इसे बढ़ाकर 25 किलो कर दिया गया.
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साइज लिमिट
सामान का आकार 80 सेमी x 50 सेमी x 30 सेमी (लंबाई x चौड़ाई x ऊंचाई) से अधिक नहीं होना चाहिए. यह डाइमेंशन सामान्य यात्रियों के लिए लागू है, ताकि भीड़भाड़ में असुविधा न हो.
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बैग की संख्या
केवल एक बैग या पैकेज की अनुमति है, जिसमें व्यक्तिगत सामान (personal belongings) हो. बंडल्स (बंदल) या कई अलग-अलग पैकेट ले जाना मना है.
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एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन
एयरपोर्ट लाइन (Orange Line) पर नियम थोड़े अलग हो सकते हैं, जहां अधिक वजन (32 किलो तक) और दो बैग की अनुमति मिलती है, लेकिन सामान्य लाइनों (Red, Blue, Yellow आदि) पर 25 किलो और एक बैग ही मान्य है.
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प्रतिबंधित सामान
कोई भी खतरनाक, ज्वलनशील, दुर्गंधयुक्त या हथियार जैसा सामान (prohibited items) ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है. DMRC की लिस्ट में फायरक्रैकर, गैस सिलेंडर, पेट्रोल आदि शामिल हैं. सुरक्षा जांच (security scanner) में बैग पास होना जरूरी है.
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सलाह
DMRC की ट्रैवल एडवाइजरी में कहा गया है कि यात्रियों को न्यूनतम सामान लेकर चलना चाहिए. पीडब्ल्यूडी, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और बीमार व्यक्तियों को प्राथमिकता दें. अधिक सामान होने पर स्टाफ मना कर सकता है या जुर्माना लगा सकता है.
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